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पटना हाई कोर्ट में STET परीक्षा 2019 के गणित विषय पर दायर याचिका खारिज

पटना हाईकोर्ट ने एसटीईटी के गणित विषय की परीक्षा 2019 पर दायर याचिका खारिज कर दिया है. कोर्ट को बताया गया कि गणित विषय की परीक्षा तीन अलग-अलग तारीखों पर ली गई थी, लेकिन तीनों तारीख पर प्रश्न अलग-अलग स्तर के थे.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Feb 20, 2021, 7:57 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने एसटीईटी परीक्षा 2019 के गणित विषय की परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर दायर रिट याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया.

ये भी पढ़ें- पटना डाकघर घोटाला: 1 करोड़ घोटाले के दोनों आरोपी निलंबित, विभाग ने की CBI जांच की मांग

'कोर्ट के आदेश से छात्रों को प्रश्न पत्र बुकलेट उपलब्ध कराये गये. जिस पर छात्रों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई. दर्ज आपत्ति पर बोर्ड की ओर से एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था.'- अनिल कुमार उपाध्याय, जस्टिस

दायर रिट याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार
बता दें कि कोर्ट को बताया गया कि गणित विषय की परीक्षा तीन अलग-अलग तारीखों पर ली गई थी, लेकिन तीनों तारीख पर प्रश्न अलग-अलग स्तर के थे. यही नहीं कई प्रश्न सिलेबस के बाहर के थे.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने एसटीईटी परीक्षा 2019 के गणित विषय की परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर दायर रिट याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया.

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'कोर्ट के आदेश से छात्रों को प्रश्न पत्र बुकलेट उपलब्ध कराये गये. जिस पर छात्रों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई. दर्ज आपत्ति पर बोर्ड की ओर से एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था.'- अनिल कुमार उपाध्याय, जस्टिस

दायर रिट याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार
बता दें कि कोर्ट को बताया गया कि गणित विषय की परीक्षा तीन अलग-अलग तारीखों पर ली गई थी, लेकिन तीनों तारीख पर प्रश्न अलग-अलग स्तर के थे. यही नहीं कई प्रश्न सिलेबस के बाहर के थे.

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