ETV Bharat / state

पटना हाई कोर्ट में वाहन जांच पर दायर की गई याचिका, होगी नियमानुसार जांच

पटना हाई कोर्ट में वाहन जांच के दौरान पुलिस और आमलोगों में मारपीट के मामले पर जनहित याचिका दायर की गयी है. वहीं, दूसरी तरफ आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बहाल 129 कर्मचारियों की बहाली को वैध ठहराते हुए हाई कोर्ट नें उन्हें राहत दी है.

पटना हाई कोर्ट
author img

By

Published : Sep 16, 2019, 5:50 PM IST

Updated : Sep 17, 2019, 7:30 PM IST

पटनाः शहर में वाहन जांच के दौरान पुलिस और आमलोगों के बीच मारपीट के मामले पर रोक लगाने के लिए पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. यह जनहित याचिका अर्जित शास्वत ने दायर की है.

वाहनों के कागजातों की नियमानुसार होगी जांच
जनहित याचिका में यह कहा गया है कि कोई अधिवक्ता अदालत की कार्रवाई में शामिल होने के लिए कोर्ट आ रहा है तो उसे वाहन जांच के नाम पर नहीं रोका जा सकता है. क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया में बाधा लाएगा. साथ ही, यह अवमानना के दायरे में आयेगा. याचिका में यह भी कहा गया है कि वाहनों के कागजातों की जांच नियमों के अनुसार होगी.

वीकेएसयू के कर्मचारियों को बड़ी राहत
दूसरी तरफ, पटना हाई कोर्ट ने अस्सी के दशक में बने आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बहाल 129 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की बहाली को वैध ठहराते हुए उनको राहत दी है. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने विजय कुमार मंडल और अन्य की याचिकाओं पर पर सुनवाई की है.

कोर्ट ने बहाली को ठहराया सही
कर्मचारियों को इस यूनिवर्सिटी में अस्सी के दशक में बहाल किया गया था. 2011-13 में यूनिवर्सिटी ने इनकी सेवा नियमित कर दी थी. बाद में जब इनकी बहाली पर सवाल उठे, तो यूनिवर्सिटी ने तीन सदस्यों की कमेटी बनाई. जिसने इन कर्मचारियों के बहाली को वैध बताया. इसके बाद राज्य सरकार ने भी एक कमेटी गठित की. जिसने इसकी जांच की. ऐसे में कमेटी ने कर्मचारियों की बहाली में अनियमितता पाई और उन्हें हटाने की सिफारिश की. राज्य सरकार के इस आदेश को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. जिस पर कोर्ट ने इन कर्मचारियों को राहत देते हुए इनकी बहाली को सही ठहराया.

पटनाः शहर में वाहन जांच के दौरान पुलिस और आमलोगों के बीच मारपीट के मामले पर रोक लगाने के लिए पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. यह जनहित याचिका अर्जित शास्वत ने दायर की है.

वाहनों के कागजातों की नियमानुसार होगी जांच
जनहित याचिका में यह कहा गया है कि कोई अधिवक्ता अदालत की कार्रवाई में शामिल होने के लिए कोर्ट आ रहा है तो उसे वाहन जांच के नाम पर नहीं रोका जा सकता है. क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया में बाधा लाएगा. साथ ही, यह अवमानना के दायरे में आयेगा. याचिका में यह भी कहा गया है कि वाहनों के कागजातों की जांच नियमों के अनुसार होगी.

वीकेएसयू के कर्मचारियों को बड़ी राहत
दूसरी तरफ, पटना हाई कोर्ट ने अस्सी के दशक में बने आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बहाल 129 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की बहाली को वैध ठहराते हुए उनको राहत दी है. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने विजय कुमार मंडल और अन्य की याचिकाओं पर पर सुनवाई की है.

कोर्ट ने बहाली को ठहराया सही
कर्मचारियों को इस यूनिवर्सिटी में अस्सी के दशक में बहाल किया गया था. 2011-13 में यूनिवर्सिटी ने इनकी सेवा नियमित कर दी थी. बाद में जब इनकी बहाली पर सवाल उठे, तो यूनिवर्सिटी ने तीन सदस्यों की कमेटी बनाई. जिसने इन कर्मचारियों के बहाली को वैध बताया. इसके बाद राज्य सरकार ने भी एक कमेटी गठित की. जिसने इसकी जांच की. ऐसे में कमेटी ने कर्मचारियों की बहाली में अनियमितता पाई और उन्हें हटाने की सिफारिश की. राज्य सरकार के इस आदेश को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. जिस पर कोर्ट ने इन कर्मचारियों को राहत देते हुए इनकी बहाली को सही ठहराया.

[16/09, 13:48] Anand Verma: पटना हाई कोर्ट ने अस्सी के दशक में वीर कुंवर सिंह युनिवर्सिटी,आरा में बहाल 129 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की बहाली को वैध ठहराते हुए राहत दी।जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने विजय कुमार मंडल व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की।इन कर्मचारियों को इस यूनिवर्सिटी में अस्सी के दशक में बहाल किया गया था ।2011- 13 में इनकी सेवा यूनिवर्सिटी ने नियमित कर दी।बाद में जब इनकी बहाली पर सवाल उठे,तो यूनिवर्सिटी ने एक त्रि सदस्यीय कमेटी बनाई ।इस कमिटी ने इन कर्मचारियों के बहाली को वैध बताया।बाद में राज्य सरकार ने भी एक कमेटी गठित किया ।जिसने जांच कर इन कर्मचारियों की बहाली में अनियमितता पाया और इन्हें हटाने की अनुशंसा की ।राज्य सरकार के इस आदेश को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी,जिस पर कोर्ट ने इन कर्मचारियों को राहत देते हुए इनकी बहाली को सही ठहराया ।
[16/09, 13:48] Anand Verma: Slug. Relief to University  employees.
Last Updated : Sep 17, 2019, 7:30 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.