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पटनाः निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार - Subrata Roy

जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने नेटफ्लिक्स इंडिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अररिया के निचली अदालत को दो सप्ताह में सुनवाई कर फैसला देने का निर्देश दिया.

पटना
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Published : Sep 18, 2020, 10:58 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर 'बैड बॉय बिलियनायर' की स्ट्रीमिंग पर निचली अदालत से लगी अंतरिम रोक को हटाने से इनकार कर दिया. जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने नेटफ्लिक्स इंडिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अररिया के निचली अदालत को दो सप्ताह में सुनवाई कर फैसला देने का निर्देश दिया.

सहारा परिवार ने डाली था अर्जी
नेटफ्लिक्स की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सहारा श्री सुब्रत राय की उतार-चढ़ाव वाली जिंदगी पर बनी इस फिल्म पर रोक लगाने की अर्जी खुद सुब्रत राय ने नहीं, बल्कि उनकी कंपनी सहारा परिवार की तरफ से डाली गई है. फिर भी निचली अदालत ने 28 अगस्त 2020 के आदेश से उक्त फिल्म के रिलीज, प्रदर्शन और ट्रांसमिशन पर अंतरिम रोक लगा दी है.

2 सप्ताह में सुनवाई का आदेश
निचली अदालत ने मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को रखा था. हाईकोर्ट ने इस मामले पर अररिया कोर्ट को 2 सप्ताह में सुनवाई पूरी कर फैसला देने का निर्देश दिया है.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर 'बैड बॉय बिलियनायर' की स्ट्रीमिंग पर निचली अदालत से लगी अंतरिम रोक को हटाने से इनकार कर दिया. जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने नेटफ्लिक्स इंडिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अररिया के निचली अदालत को दो सप्ताह में सुनवाई कर फैसला देने का निर्देश दिया.

सहारा परिवार ने डाली था अर्जी
नेटफ्लिक्स की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सहारा श्री सुब्रत राय की उतार-चढ़ाव वाली जिंदगी पर बनी इस फिल्म पर रोक लगाने की अर्जी खुद सुब्रत राय ने नहीं, बल्कि उनकी कंपनी सहारा परिवार की तरफ से डाली गई है. फिर भी निचली अदालत ने 28 अगस्त 2020 के आदेश से उक्त फिल्म के रिलीज, प्रदर्शन और ट्रांसमिशन पर अंतरिम रोक लगा दी है.

2 सप्ताह में सुनवाई का आदेश
निचली अदालत ने मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को रखा था. हाईकोर्ट ने इस मामले पर अररिया कोर्ट को 2 सप्ताह में सुनवाई पूरी कर फैसला देने का निर्देश दिया है.

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