पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एक आदेश जारी कर औरंगाबाद के जिला जज कृष्ण मुरारी शरण को निलंबित कर दिया है. हाईकोर्ट ने उन्हें बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील) 2020 के नियम 6 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है.
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आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कृष्ण मुरारी शरण अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित होने के दौरान बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे. निलंबन के दौरान उन्हें निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा. जांच जारी रहने या अगले आदेश तक उन्हें पटना सिविल कोर्ट में अटैच किया गया है. इस आदेश की कॉपी कृष्ण मुरारी शरण को भेजी गई है. उन्हें तत्काल प्रभाव से अपना प्रभार सीनियर एडीजे को सौंपने को कहा गया है. आदेश की कॉपी पटना के जिला जज को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है.
इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए वैशाली के एसीजेएम रामेश्वर मिश्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील) 2020 के नियम 6 (1) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया.
अनुशासनात्मक कार्रवाई की जांच के लंबित रहने तक या अगले आदेश तक रामेश्वर मिश्र को वैशाली सिविल कोर्ट में अटैच किया गया है. पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एनके पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार जब तक यह आदेश लागू रहेगा तब तक बगैर पूर्व अनुमति के मिश्र अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. निलंबित अवधि में मिश्र को जीवन यापन भत्ता मिलता रहेगा.
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