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पटना HC ने बढ़ते प्लास्टिक कचरे पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से किया जवाब तलब - कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किया जवाब तलब

राज्य में प्लास्टिक के लगातार बढ़ते उपयोग से प्लास्टिक कचरे पर चिंता जाहिर करते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बोर्ड को तलब किया.

Patna High Court News
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Published : Dec 10, 2020, 6:52 PM IST

पटना: राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में प्लास्टिक के लगातार बढ़ते उपयोग से प्लास्टिक कचरे पर चिंता जाहिर करते हुए पटना हाई कोर्ट से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब तलब किया है.

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रोहित कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरे राज्य में प्लास्टिक कचरा से हो रहे पर्यावरण की समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा भी राज्य सरकार और बोर्ड को तलब किया.

15 दिसम्बर को अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्लास्टिक के समान और प्लास्टिक कैरी बैग्स से हो रहे पर्यावरण समस्याओं का लगातार विस्तार हो रहा है. ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है. सुनवाई के दौरान पटना के न्यू मार्केट एरिया, रेलवे स्टेशन पटना सहित अन्य जगह में भी कचरा ढेर लगने की शिकायत की गई, जिस पर कोर्ट ने बोर्ड के सचिव को वहां जाकर स्थिति का जायजा लेकर कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया. वहीं मामले की अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को होगी.

पटना: राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में प्लास्टिक के लगातार बढ़ते उपयोग से प्लास्टिक कचरे पर चिंता जाहिर करते हुए पटना हाई कोर्ट से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब तलब किया है.

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रोहित कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरे राज्य में प्लास्टिक कचरा से हो रहे पर्यावरण की समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा भी राज्य सरकार और बोर्ड को तलब किया.

15 दिसम्बर को अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्लास्टिक के समान और प्लास्टिक कैरी बैग्स से हो रहे पर्यावरण समस्याओं का लगातार विस्तार हो रहा है. ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है. सुनवाई के दौरान पटना के न्यू मार्केट एरिया, रेलवे स्टेशन पटना सहित अन्य जगह में भी कचरा ढेर लगने की शिकायत की गई, जिस पर कोर्ट ने बोर्ड के सचिव को वहां जाकर स्थिति का जायजा लेकर कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया. वहीं मामले की अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को होगी.

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