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कोरोना के इंतजाम को लेकर पटना HC ने जाहिर की नाराजगी, 17 अप्रैल तक सरकार से मांगी रिपोर्ट - Patna HC angry over arrangements for Corona

राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में करोना महामारी से निबटने के राज्य सरकार के इंतजाम पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. वहीं, राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक कोरोना से निबटने के लिए पूरी कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है.

पटना
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Published : Apr 15, 2021, 10:07 PM IST

पटना: राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में करोना महामारी से निबटने के राज्य सरकार के इंतजाम पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर गुरुवार को विशेष सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कई निर्देश भी दिए.

यह भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट में अब 30 अप्रैल तक वर्चुअल तरीके से होगी मामलों की सुनवाई

हाईकोर्ट कोर्ट ने राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक कोरोना से निबटने के लिए पूरी कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है. पटना हाईकोर्ट ने ईलाज की पूरी व्यवस्था मजबूत करने के राज्य सरकार को निर्देश दिए.

वहीं, उच्च न्यायालय ने बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, प्राइवेट अस्पताल में इलाज की व्यवस्था,ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया. अब पीआईएल की अगली सुनवाई 17 अप्रैल की मुकर्रर की गयी है.

पटना: राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में करोना महामारी से निबटने के राज्य सरकार के इंतजाम पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर गुरुवार को विशेष सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कई निर्देश भी दिए.

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हाईकोर्ट कोर्ट ने राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक कोरोना से निबटने के लिए पूरी कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है. पटना हाईकोर्ट ने ईलाज की पूरी व्यवस्था मजबूत करने के राज्य सरकार को निर्देश दिए.

वहीं, उच्च न्यायालय ने बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, प्राइवेट अस्पताल में इलाज की व्यवस्था,ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया. अब पीआईएल की अगली सुनवाई 17 अप्रैल की मुकर्रर की गयी है.

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