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पटना: सफाईकर्मियों को हटाने के मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई एक महीने के लिए टली - जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद

लोकायुक्त के एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार ने सभी स्थानीय निकायों के कार्यरत सफाईकर्मियों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था. इसे बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.

Patna High Court
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Published : Jun 8, 2020, 4:11 PM IST

पटना: स्थानीय निकायों के सफाईकर्मियों को हटाने के मामले में हलफनामा दायर नहीं होने पर पटना हाइकोर्ट में एक महीने के लिए सुनवाई टल गई. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार लोकल एम्प्लॉइज फेडरेशन की याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिया.

जवाब देने के लिए राज्य सरकार को एक महीने की मोहलत
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब देने के लिए 3 जून तक की मोहलत दी थी. इसी मामले में जवाब मिलने तक सुनवाई पर रोक लगा दी गई. कोर्ट ने सरकारी आदेश पर रोक जारी रखते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के लिए एक महीने की मोहलत दी है.

बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन की याचिका
दरअसल, लोकायुक्त के एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार ने सभी स्थानीय निकायों के कार्यरत सफाईकर्मियों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था. इसे बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.

पटना: स्थानीय निकायों के सफाईकर्मियों को हटाने के मामले में हलफनामा दायर नहीं होने पर पटना हाइकोर्ट में एक महीने के लिए सुनवाई टल गई. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार लोकल एम्प्लॉइज फेडरेशन की याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिया.

जवाब देने के लिए राज्य सरकार को एक महीने की मोहलत
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब देने के लिए 3 जून तक की मोहलत दी थी. इसी मामले में जवाब मिलने तक सुनवाई पर रोक लगा दी गई. कोर्ट ने सरकारी आदेश पर रोक जारी रखते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के लिए एक महीने की मोहलत दी है.

बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन की याचिका
दरअसल, लोकायुक्त के एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार ने सभी स्थानीय निकायों के कार्यरत सफाईकर्मियों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था. इसे बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.

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