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पटना हाईकोर्ट ने DGP को दिया आदेश, गांधी मैदान थाना से 24 घंटे के भीतर हटाएं सभी अवरोध

पटना हाईकोर्ट ने गांधी मैदान थाना मामले (Patna high Court Order On Gandhi Maidan Thana case) में अदालती आदेश का पालन नहीं होने पर बिहार के डीजीपी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट ने मामले में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

Patna high Court Order On Gandhi Maidan Thana case
Patna high Court Order On Gandhi Maidan Thana case
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Published : Apr 6, 2022, 4:34 PM IST

पटना: बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान थाना में जब्त की गई सम्पत्ति समेत अन्य अवरोधों को हटाने के मामलों पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अधिवक्ता शिल्पी केशरी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पटना के सभी पुलिस स्टेशन में जब्त वाहनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं. कोर्ट ने मंगलवार को गांधी मैदान थाना में जब्त वाहनों को हटाने के अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने डीजीपी बिहार (Patna HC On Gandhi Maidan Police Station Issue) को 24 घंटे में गांधी मैदान थाना से सभी अवरोध हटाने का आदेश दिया है.

पढ़ें- बिहार के सभी शेल्टर होम की जांच पटना HC के सुपरविजन में कराने की मांग

जहां तहां गाड़ी पार्क करने पर रोक: कोर्ट ने सभी जब्त वाहनों के बारे में पूरा ब्यौरा मांगते हुए ये भी बताने को कहा कि अब तक इन वाहन जब्ती मामलों में क्या कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण यह आदेश भी दिया कि पटना के गांधी मैदान के आस पास पार्किंग स्थल को छोड़ कर और कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं किया जाएगा. कोर्ट को अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बताया कि आज गांधी मैदान थाना से जब्त किए गए वाहनों को भले हटा दिया गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर स्थिति जस की तस हो जाएगी. उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा इसके निरंतर मॉनिटरिंग की जरूरत हैं.

हलफनामे पर आपत्ति: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पटना हाईकोर्ट ने गांधी मैदान थाना में जब्त की गई संपत्ति समेत सभी अवरोधों को दो सप्ताह में हटाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने कल डीजीपी बिहार के द्वारा दायर हलफनामे पर आपत्ति दर्ज की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब तक गांधी मैदान थाना में जब्त की गई कई गाड़ियां और अन्य संपत्ति पड़ी हुई हैं. उन्होंने फोटो के जरिये सबूत भी दिया.

9 अप्रैल को अगली सुनवाई: उन्होंने बताया कि पटना के अगमकुआं,कंकड़बाग, पत्रकार नगर समेत अन्य कई थानों की ऐसी ही स्थिति है. कोर्ट ने इस मामलें को काफी गम्भीरता से लेते हुए कल ही डीजीपी बिहार को चौबीस घंटों के भीतर कार्रवाई कर कोर्ट के समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.कोर्ट ने इस स्थान की खूबसूरती के कारण इसे पटना का गौरव और ज्वेल की संज्ञा दी थी.इस मामलें पर अगली सुनवाई 9 अप्रैल 2022 को की जाएगी.

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पटना: बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान थाना में जब्त की गई सम्पत्ति समेत अन्य अवरोधों को हटाने के मामलों पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अधिवक्ता शिल्पी केशरी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पटना के सभी पुलिस स्टेशन में जब्त वाहनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं. कोर्ट ने मंगलवार को गांधी मैदान थाना में जब्त वाहनों को हटाने के अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने डीजीपी बिहार (Patna HC On Gandhi Maidan Police Station Issue) को 24 घंटे में गांधी मैदान थाना से सभी अवरोध हटाने का आदेश दिया है.

पढ़ें- बिहार के सभी शेल्टर होम की जांच पटना HC के सुपरविजन में कराने की मांग

जहां तहां गाड़ी पार्क करने पर रोक: कोर्ट ने सभी जब्त वाहनों के बारे में पूरा ब्यौरा मांगते हुए ये भी बताने को कहा कि अब तक इन वाहन जब्ती मामलों में क्या कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण यह आदेश भी दिया कि पटना के गांधी मैदान के आस पास पार्किंग स्थल को छोड़ कर और कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं किया जाएगा. कोर्ट को अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बताया कि आज गांधी मैदान थाना से जब्त किए गए वाहनों को भले हटा दिया गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर स्थिति जस की तस हो जाएगी. उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा इसके निरंतर मॉनिटरिंग की जरूरत हैं.

हलफनामे पर आपत्ति: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पटना हाईकोर्ट ने गांधी मैदान थाना में जब्त की गई संपत्ति समेत सभी अवरोधों को दो सप्ताह में हटाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने कल डीजीपी बिहार के द्वारा दायर हलफनामे पर आपत्ति दर्ज की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब तक गांधी मैदान थाना में जब्त की गई कई गाड़ियां और अन्य संपत्ति पड़ी हुई हैं. उन्होंने फोटो के जरिये सबूत भी दिया.

9 अप्रैल को अगली सुनवाई: उन्होंने बताया कि पटना के अगमकुआं,कंकड़बाग, पत्रकार नगर समेत अन्य कई थानों की ऐसी ही स्थिति है. कोर्ट ने इस मामलें को काफी गम्भीरता से लेते हुए कल ही डीजीपी बिहार को चौबीस घंटों के भीतर कार्रवाई कर कोर्ट के समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.कोर्ट ने इस स्थान की खूबसूरती के कारण इसे पटना का गौरव और ज्वेल की संज्ञा दी थी.इस मामलें पर अगली सुनवाई 9 अप्रैल 2022 को की जाएगी.

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