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पटना हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा- ऑक्सीजन की आपूर्ति करें सुनिश्चित - ऑक्सीजन आपूर्ति पर पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई कल होगी.

patna high court
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Published : Apr 29, 2021, 11:01 PM IST

पटना: राज्य में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन की सही आपूर्ति नहीं होने को पटना हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है. जस्टिस सी.एस सिंह की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अस्पतालों में आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें.

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अस्पतालों में आपूर्ति पर सवाल
कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का 194 मीट्रिक टन का कोटा बिहार को दिया हुआ है, तो उसे अस्पतालों में आपूर्ति की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है. कोर्ट ने राज्य सरकार को पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में बनाए जाने के निर्णय पर कार्रवाई रिपोर्ट तलब किया है.

ये भी पढ़ें: IGIMS के बाद मेदांता भी होगा कोविड-19 डेडीकेटेड अस्पताल: मंगल पांडेय

संसाधनों की उपलब्धता कम
पटना के एम्स अस्पताल ने कोर्ट को बताया कि वह बिहटा के इएसआई, अस्पताल से एमओयू के हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं. लेकिन वहां आधुनिक लैबोरेटरी और अन्य संसाधनों की उपलब्धता कम है. राज्य सरकार के सहयोग से वहां काम हो सकता है. इस मामले पर अगली सुनवाई कल होगी.

पटना: राज्य में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन की सही आपूर्ति नहीं होने को पटना हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है. जस्टिस सी.एस सिंह की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अस्पतालों में आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें.

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अस्पतालों में आपूर्ति पर सवाल
कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का 194 मीट्रिक टन का कोटा बिहार को दिया हुआ है, तो उसे अस्पतालों में आपूर्ति की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है. कोर्ट ने राज्य सरकार को पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में बनाए जाने के निर्णय पर कार्रवाई रिपोर्ट तलब किया है.

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संसाधनों की उपलब्धता कम
पटना के एम्स अस्पताल ने कोर्ट को बताया कि वह बिहटा के इएसआई, अस्पताल से एमओयू के हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं. लेकिन वहां आधुनिक लैबोरेटरी और अन्य संसाधनों की उपलब्धता कम है. राज्य सरकार के सहयोग से वहां काम हो सकता है. इस मामले पर अगली सुनवाई कल होगी.

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