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लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर रोक, HC के आदेश के बाद अब नए सिरे से होगी बहाली - Appoint lecturers at Government Polytechnic and Engineering Colleges news

संविदा पर लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली पर HC ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने सरकार को नए सिरे से बहाली प्रक्रिया करने के आदेश दिए हैं.

पटना हाई कोर्ट
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Published : Aug 6, 2019, 7:56 PM IST

पटना: राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में संविदा पर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1568 पदों पर बहाली होनी है. इसके लिए विज्ञापन निकाले गये थे. वहीं, पटना हाई कोर्ट ने विज्ञापन सहित नियुक्ति के लिए बनाये गए नियम को भी रद्द कर दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से बहाली करने का आदेश दिया है.

patna high court news
पॉलिटेक्निक कॉलेज

7 और 8 मार्च को प्रकाशित हुआ था विज्ञापन
जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता राम मनोहर पांडेय और अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. दायर अर्जी में कोर्ट को बताया गया कि पिछले 7 मार्च को सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की नियुक्ति के लिए 583 पदों और 8 मार्च को सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 985 पदों पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित की गयी थी.

patna high court news
इंजीनियरिंग कॉलेज

नए सिरे से हो बहाली
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि संविदा पर नियुक्ति के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, वह कानून के तहत नहीं है. बहाली में गेट पास छात्रों को प्राथमिकता दी गई है. जबकि बहाली कानून में सभी को एक समान रखा गया है. वहीं, इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बहाली की प्रक्रिया के लिए नए सिरे से नियम बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

पटना: राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में संविदा पर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1568 पदों पर बहाली होनी है. इसके लिए विज्ञापन निकाले गये थे. वहीं, पटना हाई कोर्ट ने विज्ञापन सहित नियुक्ति के लिए बनाये गए नियम को भी रद्द कर दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से बहाली करने का आदेश दिया है.

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पॉलिटेक्निक कॉलेज

7 और 8 मार्च को प्रकाशित हुआ था विज्ञापन
जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता राम मनोहर पांडेय और अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. दायर अर्जी में कोर्ट को बताया गया कि पिछले 7 मार्च को सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की नियुक्ति के लिए 583 पदों और 8 मार्च को सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 985 पदों पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित की गयी थी.

patna high court news
इंजीनियरिंग कॉलेज

नए सिरे से हो बहाली
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि संविदा पर नियुक्ति के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, वह कानून के तहत नहीं है. बहाली में गेट पास छात्रों को प्राथमिकता दी गई है. जबकि बहाली कानून में सभी को एक समान रखा गया है. वहीं, इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बहाली की प्रक्रिया के लिए नए सिरे से नियम बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

[05/08, 18:29] Anand Verma: राज्य के सरकारी पोलटेक्निक तथा सरकारी इंजीनियरिंग कालेजो में संविदा पर लेक्चरर व असिस्टेंट प्रोफेसर की 1568 पदों पर  होने वाली बहाली के विज्ञापन सहित नियुक्ति के लिए बनाये गए नियम को पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने बहाली के लिए नए सिरे से कानून के तहत करवाई करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है ।
जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने राम मनोहर पांडेय एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।कोर्ट को बताया गया कि सरकारी पोलटेक्निक में लेक्चरर की नियुक्ति के लिए गत 7 मार्च को 583 पदों के लिए तथा सरकारी इंजीनियरिंग कालेजो में असिस्टेंट प्रोफेसर के 985 पदों के लिए गत 8 मार्च को एक विज्ञापन प्रकाशित किया  गया था। संविदा पर नियुक्ति के लिए सरकार ने जो नियम बनाए है ,वह कानून के तहत नहीं है । बहाली में गेट पास छात्रों प्राथमिकता दी गई है ,जबकि बहाली कानून में सभी को एक समान रखा गया है।
[05/08, 18:29] Anand Verma: Slug. Engineers  appointment.
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