पटना: राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में संविदा पर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1568 पदों पर बहाली होनी है. इसके लिए विज्ञापन निकाले गये थे. वहीं, पटना हाई कोर्ट ने विज्ञापन सहित नियुक्ति के लिए बनाये गए नियम को भी रद्द कर दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से बहाली करने का आदेश दिया है.
7 और 8 मार्च को प्रकाशित हुआ था विज्ञापन
जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता राम मनोहर पांडेय और अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. दायर अर्जी में कोर्ट को बताया गया कि पिछले 7 मार्च को सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की नियुक्ति के लिए 583 पदों और 8 मार्च को सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 985 पदों पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित की गयी थी.
नए सिरे से हो बहाली
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि संविदा पर नियुक्ति के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, वह कानून के तहत नहीं है. बहाली में गेट पास छात्रों को प्राथमिकता दी गई है. जबकि बहाली कानून में सभी को एक समान रखा गया है. वहीं, इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बहाली की प्रक्रिया के लिए नए सिरे से नियम बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.