पटना: राज्य की जिला अदालतों में लगातार कोरोना संक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं. बढ़ते संक्रमण को लेकर पटना हाइकोर्ट प्रशासन ने आगामी 27 जुलाई तक निचली अदालतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम करने का निर्देश दिया है. साथ ही जिला जजों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जब तक आवश्यक नहीं हो, कोर्ट परिसर में कोई नहीं आये.
दरअसल, कोर्ट में कोरोना की दस्तक के बाद पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने पहले 13 जुलाई तक निचली अदालतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम करने का आदेश दिया था. लेकिन, अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. नए निर्देश के तहत सभी निचली अदालतों में न्यायिक कार्य विडियो कांफ्रेंसिंग से ही किए जाएंगे.
बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण लिया गया फैसला
हाईकोर्ट प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार अदालतों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कई न्यायिक पदाधिकारियों, कर्मचारियों और वकीलों के जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है. इससे पहले हाईकोर्ट प्रशासन की मीटिंग में यह भी तय किया गया था कि निचली अदालतों में रिलीज और रिमांड संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाए.