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गांधी मैदान-बाकरगंज सड़क बंद करने मामले की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दिये ये निर्देश - पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट में गांधी मैदान-बाकरगंज को जोड़ने वाली सार्वजनिक सड़क को बंद करने के मामले में सुनवाई हुई. जस्टिस संदीप कुमार ने सुनवाई की. अब इस मामले में 2024 के जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी. पढ़ें, विस्तार से.

Patna High Court
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 11, 2023, 7:32 PM IST

पटनाः गांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली सार्वजनिक सड़क को बंद करने के मामले में आज 11 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस संदीप कुमार ने अपूर्व हर्ष व अन्य की याचिका पर सुनवाई की. अब इस मामले में 2024 के जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में बियाडा के डीजीएम (लॉ) रितेश रंजन ने हलफ़नामा दायर कर कोर्ट को बताया था कि पूर्वी गांधी मैदान स्थित प्लॉट स. 1140 ऐवं 1141 पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया गया है.

क्या है मामलाः गांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली तीन सड़कें मौजूद हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपूर्व हर्ष एवं मनु त्रिपुरारी ने कोर्ट को बिहार म्यूनिसिपल एक्ट का हवाला देते हुए बताया था कि सड़क को गैरकानूनी रूप से घेर दिया गया है. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि इससे बाकरगंज एवं आस-पास रह रहे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अन्य रास्तों के जो विकल्प बताये जा रहे हैं, वह काफी संकरे हैं. वहां के नागरिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं.

जनवरी में होगी सुनवाईः याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को बताया था कि गांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली सड़क पर बाउंड्री कर दी गयी है. बाउंड्री के निर्माण से उद्योग भवन के पश्चिमी किनारे पर स्थित सड़क से सटे फुटपाथ के उपयोग में बाधा उत्पन्न हो रही है. बड़ी संख्या में पैदल यात्री इस फुटपाथ उपयोग का करते हैं. अब यह बाधित होने के कारण पैदल यात्रियों को परेशानी हो रही है. इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह होगी.

पटनाः गांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली सार्वजनिक सड़क को बंद करने के मामले में आज 11 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस संदीप कुमार ने अपूर्व हर्ष व अन्य की याचिका पर सुनवाई की. अब इस मामले में 2024 के जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में बियाडा के डीजीएम (लॉ) रितेश रंजन ने हलफ़नामा दायर कर कोर्ट को बताया था कि पूर्वी गांधी मैदान स्थित प्लॉट स. 1140 ऐवं 1141 पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया गया है.

क्या है मामलाः गांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली तीन सड़कें मौजूद हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपूर्व हर्ष एवं मनु त्रिपुरारी ने कोर्ट को बिहार म्यूनिसिपल एक्ट का हवाला देते हुए बताया था कि सड़क को गैरकानूनी रूप से घेर दिया गया है. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि इससे बाकरगंज एवं आस-पास रह रहे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अन्य रास्तों के जो विकल्प बताये जा रहे हैं, वह काफी संकरे हैं. वहां के नागरिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं.

जनवरी में होगी सुनवाईः याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को बताया था कि गांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली सड़क पर बाउंड्री कर दी गयी है. बाउंड्री के निर्माण से उद्योग भवन के पश्चिमी किनारे पर स्थित सड़क से सटे फुटपाथ के उपयोग में बाधा उत्पन्न हो रही है. बड़ी संख्या में पैदल यात्री इस फुटपाथ उपयोग का करते हैं. अब यह बाधित होने के कारण पैदल यात्रियों को परेशानी हो रही है. इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह होगी.

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