पटना : पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को राज्य सरकार व बीपीएससी द्वारा दायर हलफनामा का जवाब देने के लिए मोहलत दिया.
HC में BPSC परीक्षा का मामला : कोर्ट ने पूर्व में इस मामले पर सुनवाई करते हुए इसकी सुनवाई की योग्यता पर राज्य सरकार और बीपीएससी जवाब देने का निर्देश दिया था. इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी 2025 को होगी. कोर्ट ने ये उम्मीद जाहिर की कि परीक्षा केंद्रों सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जायेगा.
![बीपीएससी](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/14-02-2025/23544004_bpsc.jpg)
SC ने सुनवाई करने से किया था इंकार : बता दें कि, पूर्व में आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट ने ये याचिका सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से इंकार करते हुए इस मामले को सम्बन्धित हाईकोर्ट के समक्ष रखने को कहा. इसी के बाद इस जनहित याचिका को पटना हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया.
कोर्ट के निर्णय पर परीक्षा का परिणाम निर्भर : इसी मुद्दे पर पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई 16 जनवरी 2025 को जस्टिस ए एस चंदेल ने की थी. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य व बीपीएससी को 30 जनवरी 2025 तक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आयोग द्वारा लिए गये परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा. इस मामले पर 31 जनवरी 2025 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी थी. फिलहाल इन मामलों पर अभी सुनवाई होना लंबित है.
परीक्षा रद्द करने के लिए याचिका : बता दें कि, बीपीएससी अभ्यर्थियों की ओर से 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.इस मांग को लेकर अभ्यर्थियों के अलग-अलग समूह की ओर से कई याचिकाएं दायर की गई थीं, हाईकोर्ट ने इसे एक में मर्ज कर दिया है.
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