पटना: सबौर कृषि विश्वविद्यालय के गैर-जिम्मेदाराना रवैये से नाराज पटना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय पर 10 हजार रुपये का जुर्मना लगाया है. जस्टिस ए. अमानुल्लाह ने अमन कुमार की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की.
बता दें कि याचिकाकर्ता मई 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे. उनकी बकाया धनराशि को सेवानिवृत्त होने के बाद भी नहीं दी गई थी. कोर्ट ने अर्थदंड की राशि राज्य सामाजिक कल्याण विभाग के जुवेनाइल जस्टिस फण्ड में जमा करने का निर्देश दिया है.
22 जुलाई को अगली सुनवाई
कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तिथि 22 जुलाई निर्धारित करते हुए ये हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता का बकाया धन राशि का भुगतान किया जाए.