पटना: पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नही करने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के आयुक्त सह सचिव पर पचीस हजार रुपये का अर्थदंड (Fine Imposed On Commissioner OF Animal Husbandry) लगाया है. ये आदेश जस्टिस पीबी बजनथ्री ने अविनाश चन्द्र की अदालती अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की राशि को प्राइम मिनिस्टर सैलरी एकाउंट में जमा किया जाए.
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सुनवाई के दौरान मौजूद थे आयुक्त: सुनवाई के दौरान पशुपालन एवम मत्स्य विभाग के आयुक्त सह सचिव डॉ एन श्रवण कुमार कोर्ट में उपस्थित थे. इसके पहले कोर्ट ने इन्हें अदालती आदेश की अवमानना का प्रथण दृष्ट्या दोषी मानते हुए आरोप का गठन करने के लिये आज कोर्ट ने उन्हें तलब किया था. कोर्ट ने सचिव श्रवण कुमार पर अर्थदंड लगाते हुए कहा कि हर हाल में अगली तिथि तक अदालती आदेश का पालन हो जाना चाहिए.
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नौकरी से निकाले जाने का यह मामला: कोर्ट ने कहा कि वे अगली तिथि पर भी सुनवाई में उपस्थित होकर अदालती आदेश के पालन किये जाने की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दे. ये मामला पशुपालन विभाग के कर्मचारी अविनाश चंद्र और पंकज कुमार के बर्खास्तगी के बाद उन्हें अदालती आदेश के बाद पुनः नौकरी पर नहीं रखे जाने से संबंधित है.