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क्या तेज प्रताप की बढ़ेंगी मुश्किलें? पटना हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का दिया आदेश - Vijay Kumar Yadav petition

तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों के पक्षकारों के बीच विवादित बिंदुओं को कोर्ट में दायर किया गया. पढ़ें रिपोर्ट..

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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Published : Sep 3, 2021, 7:04 AM IST

पटना: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई की है. तेज प्रताप के हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (Hasanpur Assembly Constituency) से निर्वाचन को विजय कुमार यादव ने चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी है.

इसे भी पढ़ें: खतरे में तेज प्रताप यादव का विधायक पद, संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने की याचिका पर हुई सुनवाई

न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने दोनों पक्षों को अपना-अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही इसे कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया गया है. अगामी 30 सितंबर को सेटलमेंट ऑफ इश्यू और गवाही पर सुनवाई की जाएगी. गवाही में संबंधित पक्षकारों द्वारा उन दस्तावेजों और गवाहों की सूची भी दी जाएगी, जो इस मुकदमें से जुड़े हुए होंगे.

ये भी पढ़ें: तो तेज प्रताप हैं 'सेकेंड लालू'? LIVE आकर RJD सुप्रीमो के अंदाज में नीतीश पर बोला हमला

तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को वॉइड अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर किया है. श्री यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जदयू के उम्मीदवार राज कुमार राय को विजयी घोषित करने की मांग की गई है.

यह मामला वर्ष 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. याचिका दायर करने का आधार तेज प्रताप यादव द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्र में पूरा ब्यौरा नहीं दिया था. याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123 (2) के अनुसार इसे भ्रष्ट आचरण बताया है.

उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 16 अक्टूबर, 2020 को दाखिल किया गया था. नामांकन पत्र की जांच 17 अक्टूबर, 2020 को की गई थी. वहीं, 19 अक्टूबर 2020 को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी. इसके साथ ही 3 नवंबर 2020 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था. 10 नवंबर 2020 को चुनाव परिणाम घोषित किया गया था. जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे. अब इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी 30 सितंबर को की जाएगी.

पटना: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई की है. तेज प्रताप के हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (Hasanpur Assembly Constituency) से निर्वाचन को विजय कुमार यादव ने चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी है.

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न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने दोनों पक्षों को अपना-अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही इसे कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया गया है. अगामी 30 सितंबर को सेटलमेंट ऑफ इश्यू और गवाही पर सुनवाई की जाएगी. गवाही में संबंधित पक्षकारों द्वारा उन दस्तावेजों और गवाहों की सूची भी दी जाएगी, जो इस मुकदमें से जुड़े हुए होंगे.

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तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को वॉइड अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर किया है. श्री यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जदयू के उम्मीदवार राज कुमार राय को विजयी घोषित करने की मांग की गई है.

यह मामला वर्ष 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. याचिका दायर करने का आधार तेज प्रताप यादव द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्र में पूरा ब्यौरा नहीं दिया था. याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123 (2) के अनुसार इसे भ्रष्ट आचरण बताया है.

उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 16 अक्टूबर, 2020 को दाखिल किया गया था. नामांकन पत्र की जांच 17 अक्टूबर, 2020 को की गई थी. वहीं, 19 अक्टूबर 2020 को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी. इसके साथ ही 3 नवंबर 2020 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था. 10 नवंबर 2020 को चुनाव परिणाम घोषित किया गया था. जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे. अब इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी 30 सितंबर को की जाएगी.

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