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फल्गु नदी प्रदूषित होने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, अदालत ने 21 नवंबर तक तलब किया DPR - Chief Justice Sanjay Karol

प्रदूषित फल्गु नदी के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने 21 नवंबर तक डीपीआर तलब किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को ही होगी.

बिहार पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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Published : Oct 13, 2022, 7:40 PM IST

पटना: बिहार के पटना हाईकोर्ट में गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर से सटे फल्गु नदी प्रदूषित होने के मामले पर सुनवाई (Pollution on falgu river in Gaya) की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 21नवंबर 2022 तक डीपीआर के सम्बन्ध में हो रही कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया.


यह भी पढ़ें: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किये जाने के मामले पर टली सुनवाई

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने गया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के समय सीमा के सम्बन्ध में कार्य करने वाली कंपनी को 3 सितम्बर 2022 तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि बुडको ने वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हेतु चुनी हुई कम्पनी से एग्रीमेंट किया जा चुका हैं.

कोर्ट को बताया गया था कि एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तीन महीने में पूरा हो जाएगा. ये जनहित याचिका गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर की गई थी. पहले की सुनवाई में कोर्ट ने बुडको से यह भी कहा कि यदि वह चुनिंदा कम्पनी के काम करने से संतुष्ट है, तो एग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा करें.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि ऐतिहासिक फाल्गु नदी कचरे से भर रही है. उन्होंने बताया कि सारे गया शहर की गन्दगी और कचड़ा फल्गु नदी में जाता है, जिस कारण नदी का पानी काफी प्रदूषित हो गया. ऐतिहासिक महत्व वाले इस महान शहर को पर्यटकों के लिए एक यादगार यात्रा बनाने के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे. इस मामले पर अगली सुनवाई 21नवंबर 2022 को होगी.

पटना: बिहार के पटना हाईकोर्ट में गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर से सटे फल्गु नदी प्रदूषित होने के मामले पर सुनवाई (Pollution on falgu river in Gaya) की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 21नवंबर 2022 तक डीपीआर के सम्बन्ध में हो रही कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया.


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पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने गया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के समय सीमा के सम्बन्ध में कार्य करने वाली कंपनी को 3 सितम्बर 2022 तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि बुडको ने वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हेतु चुनी हुई कम्पनी से एग्रीमेंट किया जा चुका हैं.

कोर्ट को बताया गया था कि एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तीन महीने में पूरा हो जाएगा. ये जनहित याचिका गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर की गई थी. पहले की सुनवाई में कोर्ट ने बुडको से यह भी कहा कि यदि वह चुनिंदा कम्पनी के काम करने से संतुष्ट है, तो एग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा करें.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि ऐतिहासिक फाल्गु नदी कचरे से भर रही है. उन्होंने बताया कि सारे गया शहर की गन्दगी और कचड़ा फल्गु नदी में जाता है, जिस कारण नदी का पानी काफी प्रदूषित हो गया. ऐतिहासिक महत्व वाले इस महान शहर को पर्यटकों के लिए एक यादगार यात्रा बनाने के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे. इस मामले पर अगली सुनवाई 21नवंबर 2022 को होगी.

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