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Patna High Court: बिहार में एयरपोर्ट के विस्तार, विकास और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर 2 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई - पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में हवाई अड्डा स्थापित करने के साथ साथ विकास, विस्तार और सुरक्षा को लेकर मामलों पर सुनवाई अब दो हफ्ते के बाद होगी.

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Published : Apr 17, 2023, 6:29 PM IST

पटना: पटना हाइकोर्ट में राज्य में एयरपोर्ट के स्थापित करने, विकास, विस्तार और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तीन एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.

ये भी पढ़ें- Patna High Court : बिहार में बेहतर होंगे पुलिस स्टेशन, 'विभाग 15 दिनों में फंड का ब्यौरा DGP को प्रस्तुत कर देगा'

केंद्र और राज्य सरकार से कोर्ट ने पूछे थे सवाल: पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से ये बताने को कहा था कि राज्य में नए एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले में क्या कार्रवाई की गई है. दोनों सरकारों को बताने को कहा गया था कि वे बताएं कि इनके सम्बन्ध में क्या योजनाएं बनाई गई है. हाई कोर्ट ने उन्हें ये भी बताने को कहा था कि क्या वे नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए उन्हें चिन्हित करने की कार्रवाई की है. कोर्ट ये भी जानना चाहा कि इन नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए उनकी क्या योजना है?

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार के निर्देश: अब तक पिछली सुनवाई में कार्यरत एयरपोर्ट पटना, गया, बिहटा और दरभंगा के एयरपोर्ट के विकास, विस्तार और सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में बताने को कहा था. कोर्ट को बताया गया कि राज्य के अधिकतर हवाई अड्डों पर सुविधाओं की काफी कमी है. इन्हें बेहतर बनाने के क्या कार्रवाई की जा रही है. इससे पूर्व कोर्ट ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया था.

2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई: पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि कई अन्य राज्यों में कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं, लेकिन बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य की जनता को विकसित और सुरक्षित हवाई यात्रा की सुविधा दिया जाना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है. केंद्र और राज्य सरकार इन्हें विकसित और सुरक्षित हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

पटना: पटना हाइकोर्ट में राज्य में एयरपोर्ट के स्थापित करने, विकास, विस्तार और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तीन एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.

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केंद्र और राज्य सरकार से कोर्ट ने पूछे थे सवाल: पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से ये बताने को कहा था कि राज्य में नए एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले में क्या कार्रवाई की गई है. दोनों सरकारों को बताने को कहा गया था कि वे बताएं कि इनके सम्बन्ध में क्या योजनाएं बनाई गई है. हाई कोर्ट ने उन्हें ये भी बताने को कहा था कि क्या वे नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए उन्हें चिन्हित करने की कार्रवाई की है. कोर्ट ये भी जानना चाहा कि इन नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए उनकी क्या योजना है?

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार के निर्देश: अब तक पिछली सुनवाई में कार्यरत एयरपोर्ट पटना, गया, बिहटा और दरभंगा के एयरपोर्ट के विकास, विस्तार और सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में बताने को कहा था. कोर्ट को बताया गया कि राज्य के अधिकतर हवाई अड्डों पर सुविधाओं की काफी कमी है. इन्हें बेहतर बनाने के क्या कार्रवाई की जा रही है. इससे पूर्व कोर्ट ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया था.

2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई: पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि कई अन्य राज्यों में कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं, लेकिन बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य की जनता को विकसित और सुरक्षित हवाई यात्रा की सुविधा दिया जाना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है. केंद्र और राज्य सरकार इन्हें विकसित और सुरक्षित हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

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