श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर बैंक (जेएंडके बैंक) ने बुधवार को बताया कि उसे 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का माल और सेवा कर (GST) नोटिस मिला है. जम्मू में केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय के संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में 8,130.66 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग और इतना ही जुर्माना शामिल है.
बैंक ने दावा किया कि उसने कानूनी कार्रवाई की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वित्तीय संस्थान के पास योग्यता के आधार पर एक मजबूत मामला है. बैंक ने अपने बयान में कहा, "हमारा मानना है कि इस आदेश का बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा."
बैंक ने आगे कहा, "यह नोटिस जीएसटी से संबंधित है, जो ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म (TPM) के तहत कंपनी के कॉरपोरेट मुख्यालय और उसकी शाखाओं के बीच प्राप्त होने वाले ब्याज पर लगाया जाता है. इसके अलावा विचाराधीन समय सीमा जुलाई 2017-मार्च 2020 है, जब सामान्य पूल से प्राप्त धन को वित्तीय सेवाओं के रूप में माना जाता था." इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि जेएंडके बैंक एक एकल कानूनी इकाई है, बयान में कहा गया है कि "उसे लागू नियामक कानूनों के तहत अपने वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है."
बैंक ने कहा, "सभी टीपीएम प्रविष्टियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं. जब वित्तीय विवरण इकाई स्तर पर तैयार किए जाते हैं, तो टीपीएम ब्याज वितरण से आय और व्यय एक दूसरे को रद्द कर देते हैं." बैंक ने आगे कहा, "अन्य बैंकों की तरह, जेएंडके बैंक भी टीपीएम लेनदेन को जीएसटी कानून के अधीन वित्तीय सेवाओं के रूप में नहीं मानता है." इस बीच, बुधवार को जेएंडके बैंक के शेयर 1.81 प्रतिशत गिरकर 101.44 रुपये पर बंद हुए.
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