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वित्तिय अनियमितता को लेकर दायर PIL पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सरकार को किया जवाब तलब

सरकारी विभागों में वित्तिय अनियमितता को लेकर दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. 2002 से 2018 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिए जाने के मामले में सरकार को जवाबतलब किया है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Aug 27, 2019, 12:38 PM IST

पटना: बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में वित्तिय अनियमितता को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब तलब किया है. दरअसल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 2002 से 2018 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिए जाने के मामलें में कोर्ट ने जवाबतलब किया है.

वित्तिय अनियमितता के संबंध में जनहित याचिका
हाईकोर्ट में इस संबंध में रंजीत पण्डित नामक शख्स ने जनहित याचिका दायर की. याचिका में कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई है. रंजीत पण्डित की तरफ से दायर इस जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को जवाब तलब किया है.

अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद
दरअसल, लगभग 20 हजार रुपये की राशि का सरकारी विभागों की तरफ से अब तक उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं जमा किया गया है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद हाईकोर्ट में पुनः होगी.

पटना: बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में वित्तिय अनियमितता को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब तलब किया है. दरअसल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 2002 से 2018 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिए जाने के मामलें में कोर्ट ने जवाबतलब किया है.

वित्तिय अनियमितता के संबंध में जनहित याचिका
हाईकोर्ट में इस संबंध में रंजीत पण्डित नामक शख्स ने जनहित याचिका दायर की. याचिका में कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई है. रंजीत पण्डित की तरफ से दायर इस जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को जवाब तलब किया है.

अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद
दरअसल, लगभग 20 हजार रुपये की राशि का सरकारी विभागों की तरफ से अब तक उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं जमा किया गया है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद हाईकोर्ट में पुनः होगी.

[27/08, 11:09] Anand Verma: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा   2002 से 2018 उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिए जाने के मामलें में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाबतलब किया हैं।जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने रणजीत पण्डित की जनहित याचिका पर सुनवाई की।कोर्ट को बताया गया कि इस मामलें में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता बरता गया है।लगभग 20 हजार रुपये की राशि का सरकारी विभागों द्वारा अबतक उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं जमा किया गया है ।इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जायेगी।
[27/08, 11:09] Anand Verma: Slug. Utilisation Certificate matter.
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