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पटना हाईकोर्ट ने पर्यावरण को लेकर सरकार को किया तलब, जनहित याचिका पर 13 मई को सुनवाई - पेड़ों की कटाई

पटना हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों को तलब किया है. कोर्ट ने सभी दलीलों को देखते हुए 13 मई को सुनवाई का आदेश दिया है.

पटना हाई कोर्ट
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Published : Apr 23, 2019, 4:58 PM IST

पटना: जिले में पर्यावरण पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है. शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है. जिससे वतावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है.
इस बाबत समाजसेवी गौरव कुमार ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस बाबत कोर्ट ने राज्य सरकार और उसके विभिन्न विभागों से जवाब-तलब किया है.

अधिकारियों से किया जवाब-तलब
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, पटना नगर निगम और इससे जुड़ी सभी एजेंसियों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह आदेश दिया कि कितने पेड़ काटे गए हैं, कितने लगाये गये और पर्यावरण के लिए क्या कुछ किया गया, सभी की विस्तार रुप से जानकारी मांगी गई है.

इस वजह से नहीं लग रहे पेड़
वहीं, एजेंसियों ने कोर्ट को जानकारी दी कि सड़क के बीच में डिवाइडर बना दिया गया है. सड़क के दोनों ओर नालियां बनने से जगह कम हो गई है, इसीलिए पेड़ लगाने में समस्या हो रही है.
13 मई को होगी सुनवाई
पटना हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना. वहीं कोर्ट ने 13 मई को फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है.

पटना: जिले में पर्यावरण पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है. शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है. जिससे वतावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है.
इस बाबत समाजसेवी गौरव कुमार ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस बाबत कोर्ट ने राज्य सरकार और उसके विभिन्न विभागों से जवाब-तलब किया है.

अधिकारियों से किया जवाब-तलब
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, पटना नगर निगम और इससे जुड़ी सभी एजेंसियों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह आदेश दिया कि कितने पेड़ काटे गए हैं, कितने लगाये गये और पर्यावरण के लिए क्या कुछ किया गया, सभी की विस्तार रुप से जानकारी मांगी गई है.

इस वजह से नहीं लग रहे पेड़
वहीं, एजेंसियों ने कोर्ट को जानकारी दी कि सड़क के बीच में डिवाइडर बना दिया गया है. सड़क के दोनों ओर नालियां बनने से जगह कम हो गई है, इसीलिए पेड़ लगाने में समस्या हो रही है.
13 मई को होगी सुनवाई
पटना हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना. वहीं कोर्ट ने 13 मई को फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है.

[23/04, 15:32] Anand Verma: पटना शहर व उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व उसके विभिन्न विभागों से जवाबतलब किया हैं।गौरव कुमार की जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की।कोर्ट ने पथ निर्माण विभाग,नगर विकास विभाग,पटना नगर निगम और इससे जुड़ी एजेन्सियों से बताने को कहा कि कितने पेड़ काटे गए ,कितने लगाये गये और पर्यावरण के लिए क्या कार्रवाई हुई।कोर्ट को ये जानकारी दी गयी कि सड़कों के बीच में डिवाइडर बना दिया गया हैं और सडकों के दोनो ओर नालियाँ बना दी गयी हैं ।इससे।पेड़ लगाने की जगह काफी कम हो गयी हैं ।मामलें पर 13 मई को फिर सुनवाई की जाएगी।
[23/04, 15:33] Anand Verma: Slug. Trees  cutting  in Patna.
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