पटना: पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जवाबतलब किया. राज्य में स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में कॉमर्स के उम्मीदवारों को शामिल नहीं किए जाने के मामले में जवाब तलब किया है. मोहम्मद अफरोज व अन्य की याचिका पर जस्टिस पार्थ सारथी ने सुनवाई की.
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि 25 सितंबर 2019 को शिक्षा विभाग के उप सचिव ने स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में कॉमर्स के उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए निर्देश दिया था, जबकि विज्ञापन में कॉमर्स के लिए स्वीकृत पदों को शामिल नहीं किया गया था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये परीक्षा 9 साल बाद आयोजित किया जा रहा है.
4 सप्ताह बाद होगी सुनवाई
रितिका रानी ने कहा कि एक हजार से भी अधिक हॉयर सेकंडरी स्कूल में कॉमर्स शिक्षकों के नहीं होने के वजह से पढ़ाई बाधित है. वहीं, इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी.