पटना: पटना हाईकोर्ट में राजधानी पटना के संपतचक बैरिया कूड़ा डंपिंग यार्ड के मामले में सुनवाई हुई. सुरेश प्रसाद यादव की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक अंतिम मौका दिया है. पटना नगर निगम के अधिवक्ता ने इस मामले पर जवाब देने के लिए समय देने का अनुरोध कोर्ट से किया था. पटना हाईकोर्ट इस मामले में 29 अगस्त को सुनवाई करेगी.
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याचिकाकर्ता ने कोर्ट से समक्ष रखा पक्ष: पटना हाईकोर्ट ने बैरिया कूड़ा डंपिंग यार्ड मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष पुष्कर नारायण शाही, राजेश कुमार सिंह व रवि पांडेय ने पटना हाईकोर्ट से समक्ष रखा. वहीं पटना नगर निगम का पक्ष प्रसुन सिन्हा ने रखा. वहीं वरीय अधिवक्ता शिवेंद्र किशोर ने बिहार स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और डॉ के एन सिंह व रविन्द्र कुमार शर्मा ने भारत सरकार का पक्ष रखा. पटना नगर निगम के अधिवक्ता ने इस मामले पर जवाब देने के लिए समय देने का अनुरोध कोर्ट से किया था.
पटना हाईकोर्ट में 29 अगस्त को होगी सुनवाई : याचिकाकर्ता का कहना था कि इस स्थल पर एक बड़ी आबादी का कूड़ा करकट, वैज्ञानिक तरीका और नियम का उल्लंघन कर, डंप किया जा रहा है. वर्ष 2011 से ही कूड़ा करकट रखा जा रहा है. जिसकी वजह से अगल-बगल के लगभग 46 गांव बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं. इससे न सिर्फ गन्दगी और बदबू फैल रही है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है. थोड़ी दूर पर ही पटना बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है. पटना हाईकोर्ट में इस मामले में आगे की सुनवाई 29 अगस्त को की जाएगी.