पटनाः बिहार के अग्रणी होम्स बिल्डर केस मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को निर्देश दिया है कि 15 दिनों में ठोस निर्णय लें कि इस मामले को आर्थिक अपराध ईकाई को क्यों नहीं सौंपा जाय? कोर्ट ने कहा कि अग्रणी होम्स बिल्डर और उसके मालिक आलोक कुमार सिंह के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हैं. इसको लेकर निर्णय लें.
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पटना हाईकोर्ट में सुनवाईः शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने संजय कुमार सिंह सहित एक सौ से अधिक याचिकाकर्ताओं की दायर याचिका मामले में सुनवाई की. इसी दौरान अग्रणी होम्स बिल्डर मामले मे भी सुनवाई की गई. बता दें कि कोर्ट ने ऐसा आदेश इसलिए दिया है कि इस मामले में सिलसिलेवार तरीके से अुसंधान किया जाए.
दो हप्ते के भीतर स्थिति स्पष्ट कराएंः सुनवाई को दौरान हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि इस मामले में फैसला डीजीपी आरएस भट्टी को ही लेना है. इसलिए दो हप्ते के भीतर स्थिति को स्पष्ट करने का आदेश दिया है. इस मामले में अलग अलग थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. ऐसे में इसे सुलझाने में अधिक समय लगेगा और पुलिस अफसर भी परेशान होंगे. इसलिए कोर्ट ने कहा कि क्यों न इसकी जांच एक्सपर्ट एजेंसी से करा ली जाए? इसी मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
फर्जीवाड़ा का मामलाः बता दें कि अग्रणी होम्स बिल्डर कंपनी के द्वारा बिहार के कई शहरों में घर बनाने का काम किया गया है. साथ ही इस कंपनी के खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं. कंपनी पर आरोप है कि कई लोगों का रजिस्ट्रेशन के बाद भी सालों के बाद घर नहीं मिला है. कंपनी ने लोगों का करोड़ों रुपए का चूना लगाने का आरोप है.