पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी टीचर एबिलिटी टेस्ट (एसटीईटी) की परीक्षा से संबंधित मामले की सुनवाई की है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा है. मामले पर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने सुनवाई की.
दरअसल, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने फिर से परीक्षा कराने का निर्णय लिया है. बोर्ड के इस निर्णय को चुनौती देते हुए कुछ उम्मीवारों ने याचिका दायर कर पूर्व में हुई परीक्षा का परिणाम घोषित करने का अनुरोध किया. इस मामले में हस्तक्षेप याचिका आलोक कुमार व अन्य की ओर से डाली गई , जिसमें बोर्ड द्वारा फिर से परीक्षा कराने के निर्णय को बहाल रखने की मांग की गई. इस मामले पर 7 सितंबर को निर्णय आने की संभावना है.
9 सितंबर से पुन: परीक्षा
इससे पूर्व इस परीक्षा में बरती गई अनियमितताओं के चलते बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET) 2019 की पुनर्परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया. यह परीक्षा 9 सितंबर 2020 से लेकर 21 सितंबर 2020 तक राज्य के विभिन्न जिलों में ऑनलाइन मोड पर आयोजित की जाएगी. इसके लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र भी जारी कर दिये गये हैं.
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