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अब तक नहीं हुआ थानों का डिजिटलाइजेशन, HC ने डीजीपी और आईजी को किया जवाब-तलब

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Published : Nov 22, 2019, 5:52 PM IST

दायर याचिका के मुताबिक थानों में जो केस डायरी लिखी जाती हैं. उसमें साफ ढंग से नहीं लिखा रहता हैं. इसे पढ़ना सम्भव नहीं होता हैं. इससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है.

हाई कोर्ट

पटना: हाई कोर्ट ने केस डायरी को डिजिटल बनाए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए डीजीपी और संबंधित आईजी से जवाब तलब किया है. राज्य के पुलिस थानों में केस डायरी को डिजिटल बनाए जाने के मामले पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता ओम प्रकाश की जनहित याचिका पर सुनवाई की है.

दायर याचिका के मुताबिक थानों में जो केस डायरी लिखी जाती हैं. उसमें साफ ढंग से नहीं लिखा रहता है. इसे पढ़ना सम्भव नहीं होता हैं. इससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है. राज्य सरकार को थानों को डिजिटल बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध करवाया गया. लेकिन अब तक थानों को डिजिटलीकरण का काम शुरू नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें- शराबबंदी के 2 लाख 36 हजार मामलों का नहीं हुआ निपटारा, HC ने बिहार सरकार से मांगा जवाब

कोर्ट ने मांगा जवाब
मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि अधिकारीगण जवाब नहीं देते, तो उन्हें कोर्ट समक्ष प्रस्तुत होना होगा. इस मामलें पर 2 सप्ताह बाद फिर सुनवाई की जाएगी.

पटना: हाई कोर्ट ने केस डायरी को डिजिटल बनाए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए डीजीपी और संबंधित आईजी से जवाब तलब किया है. राज्य के पुलिस थानों में केस डायरी को डिजिटल बनाए जाने के मामले पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता ओम प्रकाश की जनहित याचिका पर सुनवाई की है.

दायर याचिका के मुताबिक थानों में जो केस डायरी लिखी जाती हैं. उसमें साफ ढंग से नहीं लिखा रहता है. इसे पढ़ना सम्भव नहीं होता हैं. इससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है. राज्य सरकार को थानों को डिजिटल बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध करवाया गया. लेकिन अब तक थानों को डिजिटलीकरण का काम शुरू नहीं किया गया है.

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कोर्ट ने मांगा जवाब
मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि अधिकारीगण जवाब नहीं देते, तो उन्हें कोर्ट समक्ष प्रस्तुत होना होगा. इस मामलें पर 2 सप्ताह बाद फिर सुनवाई की जाएगी.

राज्य के पुलिस थानों में केस डायरी को डिजिटल बनाये जाने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य के डीजीपी और सम्बधित आईजी से जवाबतलब किया हैं।चीफ़ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता ओम प्रकाश की जनहित याचिका पर सुनवाई की।थानों में जो केस डायरी लिखी जाती हैं,वह साफ ढंग से नहीं लिखा रहता हैं,जिसे पढ़ना सम्भव नहीं होता हैं।इससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती हैं ।राज्य सरकार को थानों को डिजिटल बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये का फण्ड उपलब्ध करवाया गया,लेकिन अबतक थानों को डिजिटलीकरण का काम शुरू नहीं किया गया है ।कोर्ट ने कहा कि यदि अधिकारीगण जवाब नही देते,तो उन्हें कोर्ट समक्ष प्रस्तुत होना होगा।इस मामलें पर 2 सप्ताह बाद फिर सुनवाई की जाएगी ।
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