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बिहार : 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, सरकार ने 15 दिनों का मांगा समय

राज्य में सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान हटा लिया है. राज्य सरकार मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर 15 दिनों की मोहलत मांगी है.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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Published : Jun 3, 2021, 1:02 PM IST

Updated : Jun 3, 2021, 2:04 PM IST

पटना : हाईकोर्ट से बड़ी खबर है. राज्य में सवा लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. बहाली पर लगी रोक पटना हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर सुनवाई के दौरान ये बड़ा फैसला दिया है.

इसे भी पढ़ें : लॉकडाउन: स्वर्ण कारोबार को 150 करोड़ का नुकसान, व्यवसायी बोले- हमें भी मिले फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा

राज्य सरकार ने 15 दिनों की मांगी मोहलत
वहीं पूरे मसले पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग की है. इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा. जिसके आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी.

ये भी पढ़ें : RJD नेता और राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह गिरफ्तार, ED की कार्रवाई

क्या था मामला?
बता दें कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर याचिका ब्लाइंड एसोसिएशन ने दायर की है. याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसदी आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई थी. इस याचिका के बाद पटना हाई कोर्ट ने फैसला होने तक करीब सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी.

पटना : हाईकोर्ट से बड़ी खबर है. राज्य में सवा लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. बहाली पर लगी रोक पटना हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर सुनवाई के दौरान ये बड़ा फैसला दिया है.

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राज्य सरकार ने 15 दिनों की मांगी मोहलत
वहीं पूरे मसले पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग की है. इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा. जिसके आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी.

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क्या था मामला?
बता दें कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर याचिका ब्लाइंड एसोसिएशन ने दायर की है. याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसदी आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई थी. इस याचिका के बाद पटना हाई कोर्ट ने फैसला होने तक करीब सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी.

Last Updated : Jun 3, 2021, 2:04 PM IST
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