पटना : हाईकोर्ट से बड़ी खबर है. राज्य में सवा लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. बहाली पर लगी रोक पटना हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर सुनवाई के दौरान ये बड़ा फैसला दिया है.
राज्य सरकार ने 15 दिनों की मांगी मोहलत
वहीं पूरे मसले पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग की है. इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा. जिसके आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी.
ये भी पढ़ें : RJD नेता और राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह गिरफ्तार, ED की कार्रवाई
क्या था मामला?
बता दें कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर याचिका ब्लाइंड एसोसिएशन ने दायर की है. याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसदी आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई थी. इस याचिका के बाद पटना हाई कोर्ट ने फैसला होने तक करीब सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी.