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राजद नेता के मॉल निर्माण पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कोर्ट ने वैशाली डीएम को भेजा नोटिस - मॉल निर्माण कार्य पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Hearing On Petition In Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने राजद नेता द्वारा कराए जा रहे मॉल के निर्माण कार्य की याचिका पर सुनवाई की है. कोर्ट ने कैसरे हिंद की जमीन पर बनाये जा रहे मॉल के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. सरकार द्वारा दिए गए जवाब से असंतोष व्यक्त करते हुए वैशाली के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर

पटना हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई
पटना हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 30, 2023, 8:05 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर में अनवरपुर चौक स्थित कैसरे हिंद की जमीन पर राजद नेता द्वारा कराए जा रहे मॉल के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार द्वारा दिए गए जवाब से असंतोष व्यक्त करते हुए वैशाली के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस संदीप कुमार ने आदित्य आलोक की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने जिलाधिकारी को कहा कि वे जनवरी के प्रथम सप्ताह तक रिट याचिका में उठाए गए सभी बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब दाखिल करें.

राजद नेता के मॉल निर्माण कार्य पर कोर्ट ने लगाई रोक: कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक के द्वारा बताया गया कि राजद नेता विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा जिस जमीन पर मॉल का निर्माण कराया जा रहा है. वह कैसरे हिंद की जमीन है. कैसरे हिंद की जमीन पर केवल सरकार का ही अधिकार हो सकता है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिनके द्वारा यह मॉल बनाया जा रहा है. वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के निजी सहायक भी रह चुके हैं. उन्होंने जालसाजी कर कैसरे हिंद की जमीन का कागज अपने नाम से बनवा लिया हैं.

सरकार का स्पष्ट जवाब नहीं : कोर्ट के याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक ने बताया कि इस मामले में सरकार द्वारा जो जवाब दिया गया है. वह अधूरा है. जिस मुद्दे को इस याचिका में उठाया गया है. उस मुद्दे पर सरकार का जवाब कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं है. पटना हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तत्काल प्रभाव से मॉल के निर्माण पर रोक लगा ली है. पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जवाब आने के बाद इस मामले पर पुनः सुनवाई की जाएगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर में अनवरपुर चौक स्थित कैसरे हिंद की जमीन पर राजद नेता द्वारा कराए जा रहे मॉल के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार द्वारा दिए गए जवाब से असंतोष व्यक्त करते हुए वैशाली के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस संदीप कुमार ने आदित्य आलोक की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने जिलाधिकारी को कहा कि वे जनवरी के प्रथम सप्ताह तक रिट याचिका में उठाए गए सभी बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब दाखिल करें.

राजद नेता के मॉल निर्माण कार्य पर कोर्ट ने लगाई रोक: कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक के द्वारा बताया गया कि राजद नेता विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा जिस जमीन पर मॉल का निर्माण कराया जा रहा है. वह कैसरे हिंद की जमीन है. कैसरे हिंद की जमीन पर केवल सरकार का ही अधिकार हो सकता है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिनके द्वारा यह मॉल बनाया जा रहा है. वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के निजी सहायक भी रह चुके हैं. उन्होंने जालसाजी कर कैसरे हिंद की जमीन का कागज अपने नाम से बनवा लिया हैं.

सरकार का स्पष्ट जवाब नहीं : कोर्ट के याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक ने बताया कि इस मामले में सरकार द्वारा जो जवाब दिया गया है. वह अधूरा है. जिस मुद्दे को इस याचिका में उठाया गया है. उस मुद्दे पर सरकार का जवाब कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं है. पटना हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तत्काल प्रभाव से मॉल के निर्माण पर रोक लगा ली है. पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जवाब आने के बाद इस मामले पर पुनः सुनवाई की जाएगी.

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