पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. जस्टिस पीवी बजंत्री की खंडपीठ ने एक अवमानना के सिलसिले में पाठक के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी किया.
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केके पाठक पर जमानती वारंट जारी : एक शिक्षिका सुकृति कुमारी को नियमित शिक्षक का वेतन नहीं दे कर नियोजित शिक्षक का वेतन दिया गया, जबकि कोर्ट ने उन्हें नियमित शिक्षक का वेतन देने का निर्देश दिया था. अपर मुख्य शिक्षा सचिव केके पाठक की ओर से अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने जून, 2023 में पदभार ग्रहण किया है. तब से वे अदालती अवमानना से सम्बन्धित मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं.
अदालती आदेश के पालन में देरी पर वारंट जारी : याचिकाकर्ता शिक्षिका सुकृति कुमारी के मामले में अदालती आदेश का पालन किया जा चुका है. लेकिन कोर्ट ने अदालती आदेश के पालन में हुए बिलम्ब को गंभीरता से लेते हुए जमानती वारंट जारी किया. अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में कोर्ट द्वारा जारी जमानतीय वारंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है. जिस पर कल सुनवाई होना तय हुआ है.
अवमानना का मामला : मामला कोर्ट की अवमानना से जुड़ा हुआ है. कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिक्षिका को नियमित टीचर का वेतन दिया जाए. लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से इसकी अवहेलना कर नियोजित शिक्षक का वेतन दिया गया था. इस मामले में कोर्ट काफी गंभीर है. इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जायेगा. इस मामले पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी.