पटना: राजधानी के शिक्षण संस्थाओं में छात्राओं के लिए शौचालय की दयनीय हालत पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्थिति को शर्मनाक कहा है.
ये भी पढ़ें- बिहार के सभी लॉ कॉलेजों में नामांकन पर रोक, सरकार से हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब'
छात्राओं के लिए उचित शौचालय की सुविधा नहीं होना बहुत दुखद है. कोर्ट ने छात्राओं के शौचालयों और सफाई व्यवस्था के लिए फंड संबंध में राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने उपस्थित प्रिंसिपलों को कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको सही करें.'- संजय करोल, चीफ जस्टिस
15 अप्रैल को अगली सुनवाई
वहीं, खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि आपके हाथों में देश का भविष्य है. कोर्ट ने इस बात को भी गंभीरता से लिया कि छात्राओं के लिए शौचालय का उपयोग पुलिस बल के जवान कर रहे थे. इस मामले पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को की जाएगी.