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Patna HC News: पटना-गया डोभी NH निर्माण में देरी, कोर्ट ने निर्माण कार्य के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का दिया निर्देश

पटना हाइकोर्ट में (Patna High Court News) पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर सुनवाई हुई. एसीजे जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ के समक्ष वकीलों की टीम ने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट न्यूज
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Published : Feb 15, 2023, 5:33 PM IST

पटना: हाईकोर्ट ने वकीलों की टीम के रिपोर्ट के सन्दर्भ में केंद्र, राज्य सरकार, एनएचएआई (Patna Gaya Dobhi NH) और निर्माण कार्य करने वाली कम्पनियों को कार्य के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वकीलों की टीम को इस राजमार्ग के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था. वकीलों की टीम राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य के निरीक्षण पिछले सप्ताह के अंत में किया. कोर्ट ने निर्माण कार्य में लगायी गई मशीन और मानव संसाधन के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था.

ये भी पढ़ें- Habeas Corpus: बंदी प्रत्यक्षीकरण पर HC सख्त, पूछा-'कहां हैं 256 फरार अभियुक्त?' कटेया केस CBI को सौंपा

HC में पटना गया डोभी NH के निर्माण मामले में सुनवाई : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फेज 2 के निर्माण में उत्पन्न कर रही बाधाओं और अतिक्रमण को राज्य सरकार शीघ्र हटाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इसके लिए आवश्यक पुलिस बल और व्यवस्था मुहैया कराने का निर्देश सबंधित जिला प्रशासन को भी दिया है. इससे पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी ने इसका निर्माण कार्य 30 जून, 2023 तक पूरा करने का अश्वासन कोर्ट को दिया था. साथ ही कोर्ट ने इस फेज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने वाले सभी अवरोधों को तत्काल हटाने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया था.

20 फरवरी को होगी अगली सुनवाई : कोर्ट ने फेज दो के 39 किलोमीटर से 83 किलोमीटर के बीच सभी प्रकार के अतिक्रमण को तेजी से हटाने का आदेश दिया. वहीं फेज तीन के 83 किलोमीटर से 127 किलोमीटर के बीच के अतिक्रमण को भी हटाने का आदेश दिया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो व तीन के निर्माण में लगी निर्माण कंपनी ने कोर्ट को बताया था की पटना गया डोभी एनएच के निर्माण में कई जगह बाधा उत्पन्न किया जा रहा है. इस मामले पर 20 फरवरी, 2023 को फिर सुनवाई की जाएगी.

पटना: हाईकोर्ट ने वकीलों की टीम के रिपोर्ट के सन्दर्भ में केंद्र, राज्य सरकार, एनएचएआई (Patna Gaya Dobhi NH) और निर्माण कार्य करने वाली कम्पनियों को कार्य के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वकीलों की टीम को इस राजमार्ग के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था. वकीलों की टीम राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य के निरीक्षण पिछले सप्ताह के अंत में किया. कोर्ट ने निर्माण कार्य में लगायी गई मशीन और मानव संसाधन के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था.

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HC में पटना गया डोभी NH के निर्माण मामले में सुनवाई : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फेज 2 के निर्माण में उत्पन्न कर रही बाधाओं और अतिक्रमण को राज्य सरकार शीघ्र हटाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इसके लिए आवश्यक पुलिस बल और व्यवस्था मुहैया कराने का निर्देश सबंधित जिला प्रशासन को भी दिया है. इससे पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी ने इसका निर्माण कार्य 30 जून, 2023 तक पूरा करने का अश्वासन कोर्ट को दिया था. साथ ही कोर्ट ने इस फेज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने वाले सभी अवरोधों को तत्काल हटाने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया था.

20 फरवरी को होगी अगली सुनवाई : कोर्ट ने फेज दो के 39 किलोमीटर से 83 किलोमीटर के बीच सभी प्रकार के अतिक्रमण को तेजी से हटाने का आदेश दिया. वहीं फेज तीन के 83 किलोमीटर से 127 किलोमीटर के बीच के अतिक्रमण को भी हटाने का आदेश दिया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो व तीन के निर्माण में लगी निर्माण कंपनी ने कोर्ट को बताया था की पटना गया डोभी एनएच के निर्माण में कई जगह बाधा उत्पन्न किया जा रहा है. इस मामले पर 20 फरवरी, 2023 को फिर सुनवाई की जाएगी.

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