पटना: बिहार में 7 अक्टूबर के कलश स्थापना के साथ ही दुर्गा पूजा (Durga Puja in Bihar) का पर्व प्रारंभ हो गया है. 15 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी. ऐसे में जिला दंडाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा ने विधि व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए संयुक्तादेश जारी किया है.
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अधिकारियों ने दिशा निर्देश में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की जानकारी दी गई है. तो वही सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक विसर्जन समाप्ति तक अपने-अपने ड्यूटी पर तैनात रहने के सख्त निर्देश दिया गए है.
पटना जिलाधिकारी द्वारा दुर्गा पूजा समेत अन्य त्योहारों के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं. साथ ही त्योहारों पर बाहर से आने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण के संभावित प्रसार को रोकने के लिए पटना जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर कई आदेश निर्गत किए गए है. जिसमें साफ कहा गया है कि जो लोग कोरोना प्रभावित राज्यों से बिहार में आएंगे, उनके लिए कोविड जांच जरूरी है.
दुर्गा पूजा के दौरान दिए गए दिशा-निर्देशों में जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा महत्वपूर्ण पूजा पंडालों पर कोविड टेस्टिंग और टीकाकरण हेतु विशेष कैंप की व्यवस्था की जाएगी. वहीं, त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध, जुलूस इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा.
दुर्गा पूजा के अवसर पर लगाए जाने वाले पंडालों, जुलूस, रावण वध, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि की स्वीकृति देने के समय अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी /पुलिस उपाधीक्षक, थानाध्यक्ष द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा और सरकारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.
दुर्गा पूजा में इन बातों का रखना होगा ध्यान
- पंडाल पर आयोजक भीड़ नहीं लगाएंगे.
- पंडाल में उपस्थित सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- पूजा पंडालों में आयोजकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.
- पंडाल में डीजे बजाने की अनुमति नहीं रहेगी.
- जुलूस में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
- विसर्जन के दौरान न्यूनतम आवश्यक व्यक्ति ही निर्धारित विसर्जन स्थल तक जा सकेंगे.
- संख्या का निर्धारण अनुज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से किया जाएगा.
- पंडाल से आयोजकों को अपने वाहन के द्वारा ही विसर्जन स्थल तक ले जाना होगा.
पंचायत आम निर्वाचन के आलोक में पंचायत क्षेत्रों में आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा. उक्त निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
बिहार (पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली 2021 के तहत मूर्ति का विसर्जन कृत्रिम/अस्थाई तालाब में ही किया जाएगा. सभी अनुमंडल पदाधिकारी पटना जिला द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत मूर्ति विसर्जन के लिए अस्थाई विसर्जन स्थल की सूची तैयार की गई है. संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी निर्धारित समय तक तालाब निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे.
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अस्थाई तालाबों पर विसर्जन संबंधी सभी आवश्यक तैयारी और व्यवस्था सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है. दुर्गा पूजा के अवसर पर बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार के विसर्जन, जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा. मूर्ति विसर्जन हेतु चिन्हित स्थल और मार्ग का निरीक्षण सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस उपाधीक्षक, सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में विसर्जन के पूर्व सुनिश्चित करेंगे.
वहीं, सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन, पूजा स्थल, सड़क पर घातक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, फायर, आर्म्स, अखाड़ा में लेकर नहीं चलने के संबंध में निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया गया है. सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की पहचान कर धारा 107 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही ऐसे असामाजिक तत्व जिनके बाहर रहने से लोक शांति एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है उनके विरुद्ध धारा 113 के अंतर्गत गिरफ्तारी की कार्रवाई करने और आवश्यक अंतरिम बंधपत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है. इस आशय का आदेश सभी एसडीओ और एसडीपीओ को दिया गया है.
बता दें कि दूर्गा पूजा के अवसर पर सभी अस्पतालों को 24 घंटे खुले रखने का निर्देश दिया गया है. सभी प्रमुख देवी स्थलों, पंडालों, मंडप पूजा के आयोजकों से समन्वय स्थापित कर सीसीटीवी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. पूजा के अवसर पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन बिना जिला प्रशासन के पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा.
वहीं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु सभी संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है. फिर भी सघन अनुश्रवण और विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से पूरे पटना शहर को 13 जून में विभक्त करते हुए वरीय दंडाधिकारी सहित गश्ती दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है.
दुर्गा पूजा के सफल, सुचारु संचालन और प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है. जिसका दूरभाष संख्या 0612-2219810/2219234 है जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा. इसके अलावा डाक बंगला चौराहा पर उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा. पटना जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था संभालने के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे.
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