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लॉकडाउन को लेकर पटना डीएम ने की बैठक, नियम तोड़ने पर कर्रवाई का निर्देश दिया

कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन को लेकर पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने नियम तोड़ने पर कर्रवाई करने का निर्देश दिया.

Patna
पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह
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Published : May 5, 2021, 9:01 AM IST

पटनाः कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने को लेकर बिहार सरकार ने राज्य में 15 मई लॉकडाउन लगा दिया है. लॉकडाउन को सफल बनाने को लेकर पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पटना के एसएसपी उपेन्द्र शर्मा समेत तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लक्ष्य को प्राथमिकता देते हुए कई दिशा-निर्देश दिए गए.

इसे भी पढ़ेंः बिहार में लॉकडाउन को लेकर लोगों ने दी प्रतिक्रिया, कुछ लोगों ने कहा ठीक है कुछ ने कहा ऐसे समय मे ये ठीक नही

बैठक में दिए गए कईं दिशा-निर्देश
बैठक में निजी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने, एयरपोर्ट, रेल यात्रियों को टिकट दिखाने पर जाने देने की अनुमति, आवश्यक सेवाओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से ई-पास जारी करने, ई-पास के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने और डाउनलोड करने जैसे कई दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक में निर्णय लिया गया कि सुबह सात बजे से 11 बजे तक ही किराना, मांस-मछली और दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी.

इसे भी पढ़ेंः बिहार में आज से 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

नियम तोड़ने पर कानूनी कर्रवाई होगी
इस बारे में जिलाधिकारी ने कहा कि बेवजह घर से निकलने वालों पर कानूनी करवाई की जाएगी. लॉकडाउन को लेकर जिलाधिकारी ने आम लोगों से सहयोग की अपील की है.

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लोगों के हित में है. डीएम ने नियम तोड़ने वाले पर सख्त कारवाई करने की बात भी कही है.

पटनाः कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने को लेकर बिहार सरकार ने राज्य में 15 मई लॉकडाउन लगा दिया है. लॉकडाउन को सफल बनाने को लेकर पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पटना के एसएसपी उपेन्द्र शर्मा समेत तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लक्ष्य को प्राथमिकता देते हुए कई दिशा-निर्देश दिए गए.

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बैठक में दिए गए कईं दिशा-निर्देश
बैठक में निजी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने, एयरपोर्ट, रेल यात्रियों को टिकट दिखाने पर जाने देने की अनुमति, आवश्यक सेवाओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से ई-पास जारी करने, ई-पास के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने और डाउनलोड करने जैसे कई दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक में निर्णय लिया गया कि सुबह सात बजे से 11 बजे तक ही किराना, मांस-मछली और दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी.

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नियम तोड़ने पर कानूनी कर्रवाई होगी
इस बारे में जिलाधिकारी ने कहा कि बेवजह घर से निकलने वालों पर कानूनी करवाई की जाएगी. लॉकडाउन को लेकर जिलाधिकारी ने आम लोगों से सहयोग की अपील की है.

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लोगों के हित में है. डीएम ने नियम तोड़ने वाले पर सख्त कारवाई करने की बात भी कही है.

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