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पटना-दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड निर्माण में देरी, हाईकोर्ट ने डीएम को हलफनामा दायर करने को कहा - एलिवेटेड रोड निर्माण में देरी

पटना-दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण में हो रहे बिलंव पर पटना हाईकोर्ट ने पटना डीएम को हलफनामा दायर कर जमीन अधिग्रहण के बारे में स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने रेलवे की जमीन की अदला बदली करने सहित भूमि के मूल्यांकन करने में देरी और अधिग्रहण की कार्यवाही को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया.

Patna High Court
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 11, 2023, 10:49 PM IST

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने पटना-दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण में हो रहे बिलंव पर पटना डीएम को हलफनामा दायर कर जमीन अधिग्रहण के बारे में स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है. विपिन कुमार की याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने रेलवे की जमीन की अदला बदली करने सहित भूमि के मूल्यांकन करने में देरी और अधिग्रहण की कार्यवाही को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया.

डीएम को हलफनामा दायर करने का आदेशः एनएचएआई की ओर से केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ केएन सिंह ने कोर्ट को बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को पैसा दे दिया गया है. अभी तक जमीन अधिग्रहण का काम लंबित है. उनका कहना था कि राज्य सरकार अब तक एनएचएआई को अधिग्रहित जमीन नहीं सौपी है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि रेलवे की जमीन का एक हिस्सा राज्य सरकार को सौंपना है. लेकिन अब तक जमीन का मूल्यांकन नहीं किये जाने से देरी हो रही है. कोर्ट ने पटना के डीएम को हलफनामा दायर कर देरी के कारणों को बताने का आदेश दिया है.

निर्माण एजेंसी की नियुक्ति नहींः मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 जनवरी 2024 निर्धारित की गयी है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस एलिवेटेट सड़क के निर्माण के लिए राज्य सरकार पूरा खर्च वहन कर रही है. इस एलिवेटेड सड़क के निर्माण के लिए एनएचएआई को निर्माण कम्पनी का चयन करना है, लेकिन एनएचएआई अब तक निर्माण एजेंसी को नियुक्त नहीं कर सकी है.

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने पटना-दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण में हो रहे बिलंव पर पटना डीएम को हलफनामा दायर कर जमीन अधिग्रहण के बारे में स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है. विपिन कुमार की याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने रेलवे की जमीन की अदला बदली करने सहित भूमि के मूल्यांकन करने में देरी और अधिग्रहण की कार्यवाही को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया.

डीएम को हलफनामा दायर करने का आदेशः एनएचएआई की ओर से केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ केएन सिंह ने कोर्ट को बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को पैसा दे दिया गया है. अभी तक जमीन अधिग्रहण का काम लंबित है. उनका कहना था कि राज्य सरकार अब तक एनएचएआई को अधिग्रहित जमीन नहीं सौपी है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि रेलवे की जमीन का एक हिस्सा राज्य सरकार को सौंपना है. लेकिन अब तक जमीन का मूल्यांकन नहीं किये जाने से देरी हो रही है. कोर्ट ने पटना के डीएम को हलफनामा दायर कर देरी के कारणों को बताने का आदेश दिया है.

निर्माण एजेंसी की नियुक्ति नहींः मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 जनवरी 2024 निर्धारित की गयी है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस एलिवेटेट सड़क के निर्माण के लिए राज्य सरकार पूरा खर्च वहन कर रही है. इस एलिवेटेड सड़क के निर्माण के लिए एनएचएआई को निर्माण कम्पनी का चयन करना है, लेकिन एनएचएआई अब तक निर्माण एजेंसी को नियुक्त नहीं कर सकी है.

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