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बेऊर जेल की बढ़ाई गई सुरक्षा, गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में 1 नवंबर को सजा का ऐलान

गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषी 9 आतंकियों को पटना के बेऊर जेल में रखा गया है. लिहाजा जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. एक नवंबर को उन्हें सजा सुनाई जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Oct 29, 2021, 2:25 PM IST

पटनाः राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) मामले में दोषी करार 9 आतंकियों को पटना के बेऊर जेल (Beur Jail Patna) में रखा गया है. उन्हें अलग-अलग सेल में रखा गया है. इससे पहले ये सभी एक ही सेल में बंद थे. सुरक्षा के मद्देनजर बेऊर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

इसे भी पढ़ें- पटना गांधी मैदान ब्‍लास्‍ट: नौ आरोपी दोषी करार...एक रिहा, 1 नवम्‍बर को सजा का एलान

बता दें कि गांधी मैदान बम धमाका (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) मामले में एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फकरूद्दीन को रिहा कर दिया गया. अब कोर्ट एक नवंबर को सजा का ऐलान करेगा. वहीं, एनआईए कोर्ट से बरी आरोपी फखरुद्दीन जेल से छूट कर कल देर शाम अपने घर यूपी के मिर्जापुर चला गया है.

गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 24 फरवरी 2014 को फखरुद्दीन को गिरफ्तार किया था. जेल से छूटने के बाद फखरुद्दीन ने बताया कि वह अपने परिवार का भरण पोषण गाड़ी चलाकर किया करता था. उसके जेल में बंद होने के बाद उसके परिवार के कई सदस्य का निधन हो गया, वह उनसे नहीं मिल सका. जिस दिन एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया था उसी दिन उसकी बच्ची पैदा हुई थी.

इसे भी पढ़ें- 8 साल पुराना गांधी मैदान का वो खौफनाक मंजर, आज भी सिहर जाती है रूह

गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2013 को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार से बम धमाके हुए थे. जिसके बाद 8 साल के बाद एनआईए कोर्ट में 27 अक्टूबर 2021 को 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इनमें से पांच आतंकी बोधगया मामले में भी संलिप्त थे, जिसमें इन्हें उम्र कैद की सजा हो चुकी है.

पटनाः राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) मामले में दोषी करार 9 आतंकियों को पटना के बेऊर जेल (Beur Jail Patna) में रखा गया है. उन्हें अलग-अलग सेल में रखा गया है. इससे पहले ये सभी एक ही सेल में बंद थे. सुरक्षा के मद्देनजर बेऊर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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बता दें कि गांधी मैदान बम धमाका (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) मामले में एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फकरूद्दीन को रिहा कर दिया गया. अब कोर्ट एक नवंबर को सजा का ऐलान करेगा. वहीं, एनआईए कोर्ट से बरी आरोपी फखरुद्दीन जेल से छूट कर कल देर शाम अपने घर यूपी के मिर्जापुर चला गया है.

गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 24 फरवरी 2014 को फखरुद्दीन को गिरफ्तार किया था. जेल से छूटने के बाद फखरुद्दीन ने बताया कि वह अपने परिवार का भरण पोषण गाड़ी चलाकर किया करता था. उसके जेल में बंद होने के बाद उसके परिवार के कई सदस्य का निधन हो गया, वह उनसे नहीं मिल सका. जिस दिन एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया था उसी दिन उसकी बच्ची पैदा हुई थी.

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गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2013 को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार से बम धमाके हुए थे. जिसके बाद 8 साल के बाद एनआईए कोर्ट में 27 अक्टूबर 2021 को 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इनमें से पांच आतंकी बोधगया मामले में भी संलिप्त थे, जिसमें इन्हें उम्र कैद की सजा हो चुकी है.

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