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होल्डिंग टैक्स ना चुकाने वाले 8 को नोटिस, सरकारी प्रतिष्ठानों पर करवाई के लिए सरकार से मांगा आदेश

पटना नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स ना जमा करने वालों पर कार्रवाई का मूड बना लिया है. निगम ने पटना के 8 बकायदारों को नोटिस भेजी है. इसके साथ ही सरकारी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के लिए बिहार सरकार को पत्र लिखा है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना नगर निगम
पटना नगर निगम
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Published : Jan 5, 2021, 9:57 PM IST

पटना : आर्थिक तंगी से जूझ रहे पटना नगर निगम ने अब बकायेदारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. खासबात यह है कि निगम के बकायेदारों की लिस्ट में राजधानी के कई प्राइवेट संस्थानों के साथ सरकारी संस्थान भी हैं. सभी के खिलाफ अब पटना नगर निगम कार्रवाई के मूड में दिख रहा है.

पटना नगर निगम का राजधानी के अलग-अलग सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों 123 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है. ऐसे में पटना नगर निगम ने टैक्स डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में निजी संपत्तियां शामिल हैं. निगम के लिस्ट के अनुसार 8 संपत्ति करदाताओं ने होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाया है. इन सभी को नोटिस भेजा गया है. नगर प्रशासन के लिस्ट के अनुसार 64 लाख रुपये बकाया है.

इन्हें भेजा गया नोटिस-1
इन्हें भेजा गया नोटिस-1

सरकारी संस्थानों पर बकाया 59 करोड़
इसके अलावा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 1891 सरकारी प्रतिष्ठानों पर लगभग 59 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है. बिहार नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बकायदारों क खिलाफ कारवाई करने के लिए पटना नगर निगम नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को टैक्स डिफॉल्टर की सूची भेजेगा. ताकि विभाग से आदेश मिलते ही नगर निगम उन पर कार्रवाई कर सके.

पटना नगर निगम को वर्तमान में 2.52 लाख घरों और भावनों से टैक्स प्राप्त हुआ है. साथ ही टैक्स चुकाओ अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके लिए निगम ने 60 से अधिक टैक्स कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है. जो विभिन्न इलाकों में जाकर टैक्स जमा करवा रहे हैं.

इन्हें भेजा गया नोटिस-1
इन्हें भेजा गया नोटिस-2

सख्त रुख में पटना नगर निगम

  • नगर निगम ने कहा है कि नोटिस के बावजूद कर भुगतान ना करने वालों पर बिहार नगर पालिका अधिनियम-2007 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
  • संपत्ति कर भुगतान के लिए पटना नगर निगम एवं राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विभिन्न विकल्पों की व्यवस्था की गई है.
  • कर भुगतान पेटीएम के माध्यम से भी किया जा सकता है.
  • टैक्स का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के अलावा वार्ड के टैक्स कलेक्टर अथवा अंचल कार्यालय एवं मुख्यालय में टैक्स भुगतान के लिए काउंटर पर जाकर भी टैक्स भर सकते हैं.
  • टैक्स भुगतान संबंधी जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 18001218545 की भी व्यवस्था की गई है.

पटना : आर्थिक तंगी से जूझ रहे पटना नगर निगम ने अब बकायेदारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. खासबात यह है कि निगम के बकायेदारों की लिस्ट में राजधानी के कई प्राइवेट संस्थानों के साथ सरकारी संस्थान भी हैं. सभी के खिलाफ अब पटना नगर निगम कार्रवाई के मूड में दिख रहा है.

पटना नगर निगम का राजधानी के अलग-अलग सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों 123 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है. ऐसे में पटना नगर निगम ने टैक्स डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में निजी संपत्तियां शामिल हैं. निगम के लिस्ट के अनुसार 8 संपत्ति करदाताओं ने होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाया है. इन सभी को नोटिस भेजा गया है. नगर प्रशासन के लिस्ट के अनुसार 64 लाख रुपये बकाया है.

इन्हें भेजा गया नोटिस-1
इन्हें भेजा गया नोटिस-1

सरकारी संस्थानों पर बकाया 59 करोड़
इसके अलावा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 1891 सरकारी प्रतिष्ठानों पर लगभग 59 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है. बिहार नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बकायदारों क खिलाफ कारवाई करने के लिए पटना नगर निगम नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को टैक्स डिफॉल्टर की सूची भेजेगा. ताकि विभाग से आदेश मिलते ही नगर निगम उन पर कार्रवाई कर सके.

पटना नगर निगम को वर्तमान में 2.52 लाख घरों और भावनों से टैक्स प्राप्त हुआ है. साथ ही टैक्स चुकाओ अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके लिए निगम ने 60 से अधिक टैक्स कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है. जो विभिन्न इलाकों में जाकर टैक्स जमा करवा रहे हैं.

इन्हें भेजा गया नोटिस-1
इन्हें भेजा गया नोटिस-2

सख्त रुख में पटना नगर निगम

  • नगर निगम ने कहा है कि नोटिस के बावजूद कर भुगतान ना करने वालों पर बिहार नगर पालिका अधिनियम-2007 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
  • संपत्ति कर भुगतान के लिए पटना नगर निगम एवं राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विभिन्न विकल्पों की व्यवस्था की गई है.
  • कर भुगतान पेटीएम के माध्यम से भी किया जा सकता है.
  • टैक्स का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के अलावा वार्ड के टैक्स कलेक्टर अथवा अंचल कार्यालय एवं मुख्यालय में टैक्स भुगतान के लिए काउंटर पर जाकर भी टैक्स भर सकते हैं.
  • टैक्स भुगतान संबंधी जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 18001218545 की भी व्यवस्था की गई है.
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