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कोविड-19: बिहार में कोई भी जिला नहीं होगा ग्रीन जोन, कड़ाई से लॉकडाउन पालन करवाने के निर्देश - No one district will be a green zone in Bihar

राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी किया है कि पूरे राज्य में सिर्फ रेड और ओरेंज जोन होंगे. जहां भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी सभी आदेश लागू होंगे.

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Published : May 3, 2020, 11:27 PM IST

पटना: बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने राज्य के किसी भी जिले को ग्रीन जोन में नहीं रखा है. साथ ही लॉकडाउन को पहले से भी अधिक कड़ाई से लागू किए जाने की बात कही है. इस संबंध में बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से सभी जिलों के डीएम को चिट्ठी जारी कर दी गई है.

गृह विभाग के प्रमुख सचिव आमिर सुबहानी की ओर से निर्देश दिया गया है कि राज्य के किसी भी जिले को ग्रीन जोन में नहीं रखा जाएगा. अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों और छात्रों की बड़ी संख्या के आगमन की स्थिति को देखते हुए राज्य में सिर्फ रेड जोन और ऑरेंज जोन ही रहेंगे.

जिलाधिकारियों को दिया गया है निर्देश
बता दें कि आमिर सुबहानी की ओर से लिखी गई चिट्ठी में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 वायरस के फैलाव को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को और अधिक कड़ाई से लागू किया जाए. पूरे राज्य में भारत सरकार के मापदंडों के अंतर्गत रेड जोन और ऑरेंज जोन के जिले घोषित किए जाएंगे. वहीं, रेड जोन में भारत सरकार की ओर जारी सभी आदेश लागू रहेंगे. लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए ही दुकान खुली रहेंगी. गैर जरूरत की चीजों की दुकानें नहीं खुलेंगी. इस संबंध में राज्य के सभी डीएम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

पटना: बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने राज्य के किसी भी जिले को ग्रीन जोन में नहीं रखा है. साथ ही लॉकडाउन को पहले से भी अधिक कड़ाई से लागू किए जाने की बात कही है. इस संबंध में बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से सभी जिलों के डीएम को चिट्ठी जारी कर दी गई है.

गृह विभाग के प्रमुख सचिव आमिर सुबहानी की ओर से निर्देश दिया गया है कि राज्य के किसी भी जिले को ग्रीन जोन में नहीं रखा जाएगा. अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों और छात्रों की बड़ी संख्या के आगमन की स्थिति को देखते हुए राज्य में सिर्फ रेड जोन और ऑरेंज जोन ही रहेंगे.

जिलाधिकारियों को दिया गया है निर्देश
बता दें कि आमिर सुबहानी की ओर से लिखी गई चिट्ठी में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 वायरस के फैलाव को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को और अधिक कड़ाई से लागू किया जाए. पूरे राज्य में भारत सरकार के मापदंडों के अंतर्गत रेड जोन और ऑरेंज जोन के जिले घोषित किए जाएंगे. वहीं, रेड जोन में भारत सरकार की ओर जारी सभी आदेश लागू रहेंगे. लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए ही दुकान खुली रहेंगी. गैर जरूरत की चीजों की दुकानें नहीं खुलेंगी. इस संबंध में राज्य के सभी डीएम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

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