पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 सप्ताह में दूसरी कैबिनेट की बैठक की. जिसमें राज्य की सेवा में प्रोन्नति के पदों पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभाव देने के संबंध में फैसल लिया गया. दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारी और अधिकारियों के हक में ये बड़ा तोहफा है. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में ये बैठक बुलाई गई थी. इससे पहले बीते मंगलवार को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 14 एजेंट पर मुहर लगी थी.
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उग्रवाद प्रभावित जिला पुलिस के लिए राशि की स्वीकृतिः उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस के उन्नयन कैबिनेट की बैठक में राज्य की सेवा में प्रोन्नति के पदों पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभाव देने के अलावा वामपंथी प्रभावित राज्यों में केंद्र प्रायोजित विशेष आधारभूत संरचना योजना के तहत विशेष कार्य बल एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस के उन्नयन हेतु सुदृढ़ीकरण के लिये 37 करोड़ 83 लाख 17697 रुपये की स्वीकृति मिली है.
बिहार पंचायत सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृतिः बिहार पंचायत सेवा नियमावली 2010 के नियम 2, 3, 4 एवं 7 में संशोधन करने के संबंध में स्वीकृति मिली है, इंदिरा गांधी आयुर्वेद विज्ञान संस्थान पटना के क्षेत्रीय चाचू संस्थान के लिए विभिन्न विभागों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कल 149 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई. वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीएफआर 2017 के नियम के संशोधन के अनुरूप बिहार वित्त नियमावली 150 के नियम 30 को संशोधित करने के संबंध में स्वीकृत दी गई.
दंत महाविद्यालयों में नामांकन एवं शुल्क की स्वीकृतिः राज्य के सभी राजकीय दंत महाविद्यालयों एवं अस्पताल स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु नामांकन एवं शुल्क लागू किए जाने की स्वीकृति मिली है. राज्य के सभी राजकीय दंत महाविद्यालयों एवं अस्पताल स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु नामांकन एवं शुल्क लागू किए जाने की स्वीकृति मिली है.
8000 करोड़ ऋण को राजकीय गारंटी की स्वीकृतिः खरीफ विपणन मौसम 2023-24 एवं रवि विपणन मौसम 2024-25 में अधिप्राप्ति कार्य के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नाबार्ड, अन्य वित्तीय संस्थाओं से 8000 करोड़ रुपए ऋण प्राप्त करने के लिए राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है.
बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने की स्वीकृतिः अंबिका प्रसाद गुप्ता तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा को विभागीय अधिसूचना द्वारा दंड स्वरूप किए गए बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने और प्रकाश की तिथि से सभी परिणामी लाभ सहित अनिवार्य सेवा निवृत्ति किये जाने के संबंध में स्वीकृति दी गई है.