पटना: आपराधिक मानहानि केस में आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Deputy CM Tejashwi Yadav) के खिलाफ अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख निर्गत कर दी है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 मई को होगी. उसी दिन अदालत तथ्यों की जांच के बाद इस बात पर निर्णय लेगी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस बनता है या नहीं. अगर मामला मानहानि का बना तो बिहार के उपमुख्यमंत्री को समन भी जारी हो सकता है. उनपर गुजरातियों को ठग बताने का आरोप है. इससे पहले इस मामले पर एक मई को सुनवाई हुई थी.
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तेजस्वी के खिलाफ दर्ज है मानहानि का केस: तेजस्वी के खिलाफ कारोबारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. 21 मार्च को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाी के लिए एक मई की तारीख तय की थी. जिसके बाद आठ मई की तारीख मुकर्रर की गई. अब इस मामले में 21 मई को अगली सुनवाई होगी.
तेजस्वी पर ये है आरोप: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था. अपने बयान में तेजस्वी ने कहा था कि- 'वर्तमान में जो हालात हैं. उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है.' ये बात तेजस्वी ने तब कही थी जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया था. हालांकि, बाद में तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा था.