पटना: आज से बिहार में नई न्यूनतम मजदूरी दर लागू (New minimum wage rate implemented in Bihar) हो गई है. परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के तहत मजदूरों को इस वृद्धि का लाभ दिया गया है और नई संशोधित दर में रोजाना की मजदूरी में 7 से 11 रुपए तक की वृद्धि की गई है. श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम (Labor Resources Minister Surendra Ram) की सहमति के बाद श्रम संसाधन विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. सरकार के इस आदेश का लाभ राज्य के तीन करोड़ कामगारों को होगा.
ये भी पढ़ें: रिपोर्ट में खुलासा : बिहार की सिर्फ 27.8% महिलाएं 8वीं या 10वीं पास, रोजगार में भी फिसड्डी
1 सितंबर से बिहार में नई न्यूनतम मजदूरी दर लागू: न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के बाद अकुशल श्रेणी के मजदूरों को अब रोजाना 373 रुपए मिलेंगे, जबकि पहले 366 रुपए मिलते थे. यानी कुल 7 रुपए की वृद्धि हुई है. अर्ध कुशल कोटी में काम करने वाले कामगारों को 388 रुपए रोजाना मिलेंगे और 8 रुपए रोजाना के दर से इनके मजदूरी में वृद्धि हुई है. पहले 380 रुपए मिलता था. इसी तरह कुशल श्रमिकों के मजदूरी में रोजाना के दर से 9 रुपए की वृद्धि हुई है और पहले जहां 463 रुपए मिलते थे. वहीं अब 472 रुपए मिलेंगे. वहीं अति कुशल श्रमिकों के मेहनत आना में रोजाना के दर में 11 रुपए की वृद्धि की गई है और पहले जहां 566 रुपए मिलते थे. वहीं अब 577 रुपए दिए जाएंगे.
इतना ही नहीं लिपिकीय या पर्यवेक्षक की या का काम करने वाले कामगारों को महीने में 210 रुपए की वृद्धि करते हुए 10688 रुपएदिए जाएंगे. पहले 10478 रुपए महीना का मिलता था. बताते चलें कि सितंबर में ही श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि की गई थी और न्यूनतम मजदूरी दर में पुनरीक्षण के कारण 5 साल के अंतराल में 48 रुपए से लेकर 74 रुपए तक की वृद्धि हो गई है.
ये भी पढ़ें: रोजगार के मुद्दे पर RJD का केंद्र पर पलटवार, पहले 2 करोड़ नौकरी के वादे को पूरा करे मोदी सरकार