पटना: मुंगेर में दुर्गा विसर्जन दौरान हुए गोलीकांड ( Munger Bullet Case ) की सीआईडी जांच की मॉनिटरिंग कर रहे एडीजी के तबादले को पटना हाई कोर्ट ( Patna High Court ) ने सशर्त मंजूरी दे दी. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अमरनाथ पोद्दार की आपराधिक रिट याचिका में राज्य सरकार की तरफ से दायर अर्जी को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया.
कोर्ट ने यह अनुमति राज्य सरकार के इस आश्वासन पर दिया है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर रहते हुए भी एडीजी विनय कुमार इस स्थिति में रहेंगे की वो उक्त गोलीकांड के अनुसंधान की प्रगति को देखते रहें. इस बारे में वे सीआईडी के नए एडीजी को बुला कर जरूरी सलाह कर सकते हैं.
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गौरतलब है कि 7 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर ने हाई कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि बगैर हाई कोर्ट की अनुमति के विनय कुमार का बतौर एडीजी सीआईडी के पद से कहीं भी स्थानांतरण नहीं होगा.
बता दें कि एडीजी विधि व्यवस्था केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं और उस महत्वपूर्ण पद पर विनय कुमार का तबादला प्रशासनिक तौर पर जरूरी था। इसलिए राज्य सरकार की तरफ से अर्ज़ी डाली गई थी. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आश्वासन पर उक्त तबादले की मंजूरी दे दी.
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जानकारी हो कि मुंगेर में 26 अक्टूबर 2020 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज और गोलीबारी में कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहा पट्टी निवासी 22 वर्षीय अनुराग पोद्दार की मौत हो गई थी. घटना के 2 दिन बीतने पर पुनः हिंसा हुई थी, जिसमें शहर के पांच थानों में आक्रोशित भीड़ द्वारा आगजनी की गई थी. इसके बाद मुंगेर के डीएम और एसपी हटाए गए थे. बिहार सरकार ने मामले की जांच के लिए पहले एसआईटी का गठन किया था. फरवरी 2021 में राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी थी.