पटना: बिहार विधानसभा में मोटर वाहन अधिनियम 2019 पास हो गया है. सरकार ने इस विधेयक में अब हर निजी वाहन मालिकों को 15 साल में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान किया है. जिसपर विपक्ष ने आपत्ति जताई है. आरेजडी की ओर से इस नियम को और बढ़ाने की बात कही गई है.
दरअसल, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता था. अब नई व्यवस्था से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी. जिसका आरजेडी ने विरोध करते हुए 15 साल की जगह 25 साल करने की मांग की है. आरजेडी ने यह भी कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है. दिल्ली में 8 परसेंट है तो बिहार में उससे ज्यादा है. सरकार किसी की बात नहीं सुन रही है.
परिवहन मंत्री का बयान
इस संबंध में परिवहन मंत्री संतोष निराला ने कहा कि विधानसभा में मोटर वाहन संशोधन विधेयक 19 सरकार ने बहुमत के साथ पास करा लिया है. पहले मोटर वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता था. लेकिन, इस विधेयक के पास होने के बाद अब पुरानी व्यवस्था बदल जाएगी. पहली बार में 15 साल के लिए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा और फिर 15 साल पूरा होने के बाद दूसरी बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
आरजेडी विधायक ने किया विरोध
वहीं, आरजेडी विधायक समीर महासेठ ने इसका विरोध किया है. उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे अधिक टैक्स लिया जा रहा है. दिल्ली में 8 प्रतिशत टैक्स है और बिहार में 25 प्रतिशत. राजद नेता ने कहा कि एक तो बिहार गरीब है. लेकिन, टैक्स लेने में सरकार सबसे आगे है. विधेयक में आरजेडी के तरफ से सुझाव दिया गया कि 25 साल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाए. लेकिन, सरकार किसी की नहीं सुन रही है.
राजस्व मे इाजफा तय
बता दें कि बिहार में निजी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. सरकार ने उसी को देखते हुए इस विधेयक को पास कराया है. विधेयक के पास होने से सरकार के राजस्व में इजाफा होना तय है.