पटना: विधान पार्षद रीतलाल यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रीतलाल यादव को जमानत मिलने के बाद वे बेउर जेल से छूट गए हैं. पटना हाई कोर्ट ने रीतलाल यादव को ये राहत दी है.
एमएलसी रीतलाल यादव को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटना हाई कोर्ट ने राहत दी है. पटना हाइ कोर्ट ने रीतलाल यादव को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत देते हुए ये स्पष्ट किया कि इस मामले में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है. इस आदेश के बाद रीतलाल यादव को बेउर जेल से रिहा कर दिया गया है.
अधिकतम सजा 7 वर्ष
बता दें कि मनी लांड्रिंग के मामले में सरकार ने अधिकतम सजा 7 वर्ष तय की है, जबकि रीतलाल यादव इस मामले में 7 वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद हैं. कोर्ट ने भी माना कि किसी को भी अपराध के लिए तय सजा से ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा सकता है.