ETV Bharat / state

मेडिकल बोर्ड करेगा स्वामी हरि नारायणानंद के स्वास्थ्य की जांच, 2018 से अस्पताल में हैं भर्ती

author img

By

Published : Jun 11, 2021, 10:05 PM IST

पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने बिहार सरकार को स्वामी हरि नारायणानंद के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक्सपर्ट डाक्टरों की मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है. स्वामी हरि नारायणानंद 2018 से तारा नर्सिंग होम में इलाजरत हैं.

patna high
पटना हाईकोर्ट

पटना: हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पटना स्थित बिहार संस्कृत विद्यापीठ के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी हरि नारायणानंद के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक्सपर्ट डाक्टरों की एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है.

यह भी पढ़ें- Court On Corona: नीतीश सरकार की बढ़ी मुसीबत, कोरोना से मौत के हलफनामे से पटना हाईकोर्ट असंतुष्ट

कोर्ट ने राज्य सरकार को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 28 जून को पेश करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने देवेश शर्मा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया कि स्वामी हरि नारायणानंद गांधी मैदान के पास स्थित तारा नर्सिंग होम में 2018 से इलाजरत हैं.

28 जून को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके स्वास्थ्य की जांच कराने का आदेश दिया है. इसके साथ ही उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करने का निर्देश कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 28 जून को होगी.

यह भी पढ़ें- पंचायती राज अध्यादेश पर पटना HC का रोक से इंकार, 14 जुलाई तक मांगा जवाब

पटना: हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पटना स्थित बिहार संस्कृत विद्यापीठ के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी हरि नारायणानंद के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक्सपर्ट डाक्टरों की एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है.

यह भी पढ़ें- Court On Corona: नीतीश सरकार की बढ़ी मुसीबत, कोरोना से मौत के हलफनामे से पटना हाईकोर्ट असंतुष्ट

कोर्ट ने राज्य सरकार को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 28 जून को पेश करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने देवेश शर्मा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया कि स्वामी हरि नारायणानंद गांधी मैदान के पास स्थित तारा नर्सिंग होम में 2018 से इलाजरत हैं.

28 जून को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके स्वास्थ्य की जांच कराने का आदेश दिया है. इसके साथ ही उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करने का निर्देश कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 28 जून को होगी.

यह भी पढ़ें- पंचायती राज अध्यादेश पर पटना HC का रोक से इंकार, 14 जुलाई तक मांगा जवाब

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.