पटनाः बिहार की पूर्व परिवार कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ चल रहे आर्म्स एक्ट के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है. दोनों आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत (बेगूसराय) में चल रही सुनवाई को फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक देने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई
जानकारी के मुताबिक जस्टिस अंजना मिश्रा ने इन दोनों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों को समाप्त करने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है. हाईकोर्ट के जरिए की जा रही सुनवाई पूरी करने के बाद ही निचली अदालत में ट्रायल चलेगा. हाईकोर्ट को अंतिम रूप से ये तय करना है कि मुकदमा सही या गलत तरीके से चल रहा है.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की नजदीकी सामने आई थी. इस खुलासे के बाद ही सीबीआई की टीम ने 17 अगस्त 2018 को मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा के बेगूसराय के श्रीपुर गांव में छापेमारी की थी. जहां उनके घर से 50 कारतूस मिले थे और सारे कारतूस अवैध थे.
ये भी पढ़ेंः पटना हाईकोर्ट में ग्राम कचहरियों के मामले की सुनवाई, रजिस्ट्रार जनरल से जबाव तलब
जमानत पर रिहा हैं मंजू वर्मा और पति
घटना के बाद मंजू वर्मा को पद से इस्तीफा देना पड़ा था और कई महीनों तक मंजू वर्मा और उनके पति जेल में रहे. फिलहाल दोनों जमानत पर रिहा हैं. इसी दौरान मंजू वर्मा ने हाईकोर्ट में केस को खत्म किए जाने की याचिका दायर की थी. इसी पर सुनाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल बेगूसराय कोर्ट में चल रहे मामले के ट्रायल पर रोक का निर्देश दिया है.