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लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

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Published : Nov 6, 2020, 12:08 PM IST

Updated : Nov 6, 2020, 3:53 PM IST

सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से समय की मांग की, जिस पर अदालत ने समय देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

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रांची/पटनाः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में टल गई है. सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से समय की मांग की, जिस पर अदालत ने समय देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर जवाब सौंपने के लिए अदालत से समय की मांग की. अदालत ने उनकी आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की है.

लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर किया है. उन्होंने अपनी याचिका में अदालत को बताया है कि उनकी हिरासत की अवधि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दिए गए सजा के आधे के बराबर हो गई है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए.

रांची/पटनाः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में टल गई है. सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से समय की मांग की, जिस पर अदालत ने समय देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर जवाब सौंपने के लिए अदालत से समय की मांग की. अदालत ने उनकी आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की है.

लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर किया है. उन्होंने अपनी याचिका में अदालत को बताया है कि उनकी हिरासत की अवधि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दिए गए सजा के आधे के बराबर हो गई है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए.

Last Updated : Nov 6, 2020, 3:53 PM IST
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