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चुनाव परिणाम से पहले लालू पहुंचेंगे पटना? 6 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट में जमानत पर होगी सुनवाई - बिहार चुनाव परिणाम

लालू यादव की जमानत मामले में 6 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि लालू को तीन मामले में जमानत मिल चुकी है. वहीं, दुमका कोषागार मामले में 6 नवंबर को सुनवाई होगी.

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Published : Oct 30, 2020, 6:22 PM IST

रांची/पटना: बिहार विधानसभा परिणाम आने से पूर्व लालू प्रसाद पटना पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं. पहली बार राजद लालू प्रसाद के बिना चुनाव लड़ रही है. ऐसे में लालू प्रसाद किसी भी प्रकार चुनाव परिणाम से पूर्व पटना पहुंचना चाहते हैं. लालू प्रसाद की इसी सपनों को साकार करने के लिए उनके लीगल सलाहकार अधिवक्ता प्रभात कुमार ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है.

6 नवंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई

अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि पूर्व में चारा घोटाला के तीन मामले में उन्हें आधी सजा काटने के आधार पर बेल दिया दे दिया गया है. उन्होंने कहा कि आधी सजा से अधिक समय हो रहा है, इसलिए आशा है कि हाई कोर्ट से उन्हें बचे एक मामले में भी बेल मिल जाएगा और वे विधानसभा के परिणाम आने तक पटना पहुंच जाएंगे. सबकी निगाह अब हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है. देखना अहम होगा कि 6 नवंबर को मामले पर सुनवाई होती है या नहीं, बेल मिलता है या नहीं.

देखें रिपोर्ट

तीन मामले में मिल चुकी है जमानत

बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उस याचिका पर 6 नवंबर को सुनवाई हो सकती है. इसके लिए याचिका को अदालत में मेंशन किया जाएगा ताकि सुनवाई सुनिश्चित हो सके. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पूर्व में सुनवाई के दौरान उनके अपील याचिका पर सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. अगर बेल मिल गया तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे. उनकी ओर से याचिका में बताया गया है कि उन्होंने सीबीआई कोर्ट से दी गई सजा के आधी सजा जेल में बिताया है. इसलिए उन्हें बेल दी जाए.

बता दें कि सीबीआई ने 5 मामले में आरोपी बनाया गया, जिसमें से 4 मामले में उन्हें सजा दी गई है. एक मामला अभी चल रहा है. जिन चार मामलों में सजा मिली है, उसमें से तीन मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. एक मामला जो दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला है, उसमें जमानत याचिका दायर किया जा चुका है. 6 नवंबर को इस मामले में जमानत मिलते ही लालू जेल से बाहर हो जाएंगे.

ये भी पढे़ं: बेरमो विधानसभा के मतदान केंद्रों पर पुलिस जवानों का फ्लैग मार्च, इलाकों का किया गया निरीक्षण

लालू की आधी सजा हो चुकी है पूरी

लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने बताया कि चारा घोटाला के जिन मामले में उन्हें बेल दी गई है उसमें आधी सजा के आधार पर बेल मिला है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर यह आधी सजा काटने के शर्त पर उन्हें जमानत दी गई है. इसलिए इस मामले में भी आधी सजा पूरी हो गई है. नवंबर में उन्हें जमानत मिल जाएगी. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू पटना में भी जेल में रहे हैं. पटना में कुल मिलाकर 10 महीने उन्होंने जेल में बिताया है. रांची में 10 दिसंबर 2017 से वे जेल में है. कुल मिलाकर उन्होंने 42 महीने से अधिक सजा काट लिया है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा दी है. 7 साल के सजा का आधा सजा साढ़े 3 साल यानी कि 42 माह होता है, जो उन्होंने जेल में बिता लिया है.

रांची/पटना: बिहार विधानसभा परिणाम आने से पूर्व लालू प्रसाद पटना पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं. पहली बार राजद लालू प्रसाद के बिना चुनाव लड़ रही है. ऐसे में लालू प्रसाद किसी भी प्रकार चुनाव परिणाम से पूर्व पटना पहुंचना चाहते हैं. लालू प्रसाद की इसी सपनों को साकार करने के लिए उनके लीगल सलाहकार अधिवक्ता प्रभात कुमार ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है.

6 नवंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई

अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि पूर्व में चारा घोटाला के तीन मामले में उन्हें आधी सजा काटने के आधार पर बेल दिया दे दिया गया है. उन्होंने कहा कि आधी सजा से अधिक समय हो रहा है, इसलिए आशा है कि हाई कोर्ट से उन्हें बचे एक मामले में भी बेल मिल जाएगा और वे विधानसभा के परिणाम आने तक पटना पहुंच जाएंगे. सबकी निगाह अब हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है. देखना अहम होगा कि 6 नवंबर को मामले पर सुनवाई होती है या नहीं, बेल मिलता है या नहीं.

देखें रिपोर्ट

तीन मामले में मिल चुकी है जमानत

बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उस याचिका पर 6 नवंबर को सुनवाई हो सकती है. इसके लिए याचिका को अदालत में मेंशन किया जाएगा ताकि सुनवाई सुनिश्चित हो सके. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पूर्व में सुनवाई के दौरान उनके अपील याचिका पर सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. अगर बेल मिल गया तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे. उनकी ओर से याचिका में बताया गया है कि उन्होंने सीबीआई कोर्ट से दी गई सजा के आधी सजा जेल में बिताया है. इसलिए उन्हें बेल दी जाए.

बता दें कि सीबीआई ने 5 मामले में आरोपी बनाया गया, जिसमें से 4 मामले में उन्हें सजा दी गई है. एक मामला अभी चल रहा है. जिन चार मामलों में सजा मिली है, उसमें से तीन मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. एक मामला जो दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला है, उसमें जमानत याचिका दायर किया जा चुका है. 6 नवंबर को इस मामले में जमानत मिलते ही लालू जेल से बाहर हो जाएंगे.

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लालू की आधी सजा हो चुकी है पूरी

लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने बताया कि चारा घोटाला के जिन मामले में उन्हें बेल दी गई है उसमें आधी सजा के आधार पर बेल मिला है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर यह आधी सजा काटने के शर्त पर उन्हें जमानत दी गई है. इसलिए इस मामले में भी आधी सजा पूरी हो गई है. नवंबर में उन्हें जमानत मिल जाएगी. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू पटना में भी जेल में रहे हैं. पटना में कुल मिलाकर 10 महीने उन्होंने जेल में बिताया है. रांची में 10 दिसंबर 2017 से वे जेल में है. कुल मिलाकर उन्होंने 42 महीने से अधिक सजा काट लिया है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा दी है. 7 साल के सजा का आधा सजा साढ़े 3 साल यानी कि 42 माह होता है, जो उन्होंने जेल में बिता लिया है.

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