पटना: कोरोना वायरस पर किस प्रकार नियंत्रण पाया जाए इसको लेकर कई राज्य सरकारें लॉकडाउन बढ़ा रही हैं. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने भी लॉकडाउन (Lockdown In Bihar) की अवधि को बढ़ाते हुए 8 जून तक कर दिया है.
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वैसे, पिछले तीन लॉकडाउन की तुलना में इसबार कुछ छूटें जरूर दी गयी हैं. राजधानी वासियों को किस प्रकार से इस लॉकडाउन का पालन करना होगा इसकी जानकारी डीएम चंद्रशेखर सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि चौथे चरण के लॉकडाउन के दौरान दोपहर 2 बजे तक सभी आवश्यक वस्तुओं के सामानों की दुकान खोलने के आदेश जारी किए गए है. सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सशर्त अल्टरनेटिव दुकानें खोलने के आदेश भी जारी किए गए हैं.
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इसके साथ ही निजी गाड़ियों के परिचालन पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है. तो वहीं अन्य जिलों से आने वाले वाहनों को बिना पास के जिले में इजाजत की अनुमति इस लॉकडाउन के दौरान भी नहीं दी गई है.
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला
बिहार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में एक हफ्ता के लिए बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. बिहार सरकार के गृह विभाग के आरक्षी शाखा द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक के सभी तरह की दुकानें हैं 1 दिन बीच कर खोलने का निर्णय लिया गया है. व्यापार के अतिरिक्त छूट दी गई है. सभी दुकाने एक दिन अल्टरनेट पर सुबह 6:00 से 2:00 अपराह्न तक खोलने का निर्णय लिया गया है. वही सभी दुकानों प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
सुरक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य
राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानों प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकान द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना है. अगर दुकानों का प्रतिष्ठानों में जारी गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो जिला प्रशासन द्वारा दुकानों को या प्रतिष्ठानों को अस्थाई तौर पर बंद कराने कि अगर तर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
धीरे-धीरे दी जा रही छूट
गाइडलाइंस के मुताबिक निजी दफ्तर बंद रहेंगे. खानपान कृषि से जुड़ी दुकानों के अलावा अन्य कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्णय लिया गया है. 5 मई से 1 जून तक 3 चरणों में अलग-अलग प्रतिबंध लगाए गए थे. अब इन प्रतिबंधों को धीरे धीरे खोलने का निर्णय लिया गया है. सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ शाम 4:00 बजे तक खुले रहेंगे. खाद पदार्थ एवं इससे जुड़ी दुकानें और कृषि से संबंधित दुकानों को 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. कौन सी दुकानें किस दिन खोले जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है.