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कलेक्ट्रेट भवन निर्माण मामले में JDU ने साधी चुप्पी, कहा- SC के फैसले को देखने के बाद करेंगे तय - Collectorate building construction case

सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के फैसले पर जदयू ने फिलहाल कुछ भी बोलने से मना कर दिया है. जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने किन तथ्यों के आधार पर रोक लगाई है पूरे फैसले को देखने के बाद ही बोला जा सकता है.

पटना
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Published : Sep 19, 2020, 8:11 AM IST

पटना: कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाए जाने पर जदयू ने फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है. जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि कोर्ट के फैसले को देखने के बाद ही कुछ बोल पाएंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही 5 मंजिला पटना कलेक्ट्रेट के नए भवन का शिलान्यास किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दिया है.

2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने किया था शिलान्यास
पटना कलेक्ट्रेट भवन हेरिटेज के रूप में संरक्षित रखने को लेकर पहले भी मामला पटना हाईकोर्ट में था. बिहार सरकार की ओर से एक कमेटी भी बनाई गई थी. उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद पटना हाईकोर्ट ने निर्माण की अनुमति दे दी थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट की ओर से स्टे लगाने के बाद एक बार फिर से पटना कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण खटाई में पड़ गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही पांच मंजिला भवन का शिलान्यास किया था.

देखें पूरी रिपोर्ट

जदयू ने चुप्पी साधी
सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के फैसले पर जदयू ने फिलहाल कुछ भी बोलने से मना कर दिया है. जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने किन तथ्यों के आधार पर रोक लगाई है पूरे फैसले को देखने के बाद ही बोला जा सकता है. वहीं पटना कलेक्ट्रेट का अधिकांश कार्यालय अभी हिंदी भवन में चल रहा है और जल्द ही भवन को तोड़ने और निर्माण कार्य शुरू होने वाला था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखना है बिहार सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है.

पटना: कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाए जाने पर जदयू ने फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है. जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि कोर्ट के फैसले को देखने के बाद ही कुछ बोल पाएंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही 5 मंजिला पटना कलेक्ट्रेट के नए भवन का शिलान्यास किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दिया है.

2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने किया था शिलान्यास
पटना कलेक्ट्रेट भवन हेरिटेज के रूप में संरक्षित रखने को लेकर पहले भी मामला पटना हाईकोर्ट में था. बिहार सरकार की ओर से एक कमेटी भी बनाई गई थी. उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद पटना हाईकोर्ट ने निर्माण की अनुमति दे दी थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट की ओर से स्टे लगाने के बाद एक बार फिर से पटना कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण खटाई में पड़ गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही पांच मंजिला भवन का शिलान्यास किया था.

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जदयू ने चुप्पी साधी
सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के फैसले पर जदयू ने फिलहाल कुछ भी बोलने से मना कर दिया है. जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने किन तथ्यों के आधार पर रोक लगाई है पूरे फैसले को देखने के बाद ही बोला जा सकता है. वहीं पटना कलेक्ट्रेट का अधिकांश कार्यालय अभी हिंदी भवन में चल रहा है और जल्द ही भवन को तोड़ने और निर्माण कार्य शुरू होने वाला था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखना है बिहार सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है.

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