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पूर्व IPS अमिताभ दास ने राज्यपाल को लिखा खत, अशोक चौधरी को MLC मनोनीत नहीं करने की मांग

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अवगत कराया कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एमएलसी बनने योग्य नहीं हैं.

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Published : Mar 17, 2021, 3:57 PM IST

पटना : बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अवगत कराया कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एमएलसी बनने योग्य नहीं हैं. उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी को एमएलसी मनोनीत नहीं करने के संबंध में राज्यपाल को पत्र लिखकर अवगत कराया है.

देखें वीडियो

ये भी पढ़ें: राज्यपाल कोटे से 12 विधान परिषद सदस्य मनोनीत, उपेन्द्र कुशवाहा को मिला 'घर वापसी' का इनाम

मनोयन संविधान पर कुठारघात होगा
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने भारत के संविधान की धारा 171 का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यपाल द्वारा विधान पार्षदों के मनोनयन का प्रावधान है. राजपाल ऐसे व्यक्ति को विधान परिषद सदस्य मनोनीत कर सकते हैं जिस व्यक्ति किसी साहित्य, विज्ञान कला, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा में विशेष दक्षता या व्यवहारिक अनुभव हो. उन्होंने बताया कि नीतीश सरकार मंत्री अशोक चौधरी के मनोनयन की अनुशंसा करने जा रही है. अशोक चौधरी का मनोनयन संविधान पर कुठारघात होगा. अशोक चौधरी के मनोनयन संबंधित फाइलें अपनी आपत्ति के साथ कैबिनेट को लौटा दें. आशा है आप भाजपा नेता बनकर कार्य नहीं करेंगे.

राज्यपाल को लिखा गया खत
राज्यपाल को लिखा गया खत

इसे भी पढ़ें: विधानसभा कार्यवाही के 18वें दिन भी हंगामा, माले ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की मांग

अशोक चौधरी की पत्नी पर घोटाले का केस
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने मंत्री अशोक चौधरी को एक गिरगिट छाप नेता बताया है. उन्होंने बताया कि रंग बदलने में विशेष दक्षता रखते हैं. पहले कांग्रेस में थे आजकल जदयू में हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी की धर्म पत्नी नीता पर सीबीआई केस संख्या RC/(A)2012 की अभियुक्त है. यह कांड करोड़ों के घोटाले से संबंधित है.

पटना : बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अवगत कराया कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एमएलसी बनने योग्य नहीं हैं. उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी को एमएलसी मनोनीत नहीं करने के संबंध में राज्यपाल को पत्र लिखकर अवगत कराया है.

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पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने भारत के संविधान की धारा 171 का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यपाल द्वारा विधान पार्षदों के मनोनयन का प्रावधान है. राजपाल ऐसे व्यक्ति को विधान परिषद सदस्य मनोनीत कर सकते हैं जिस व्यक्ति किसी साहित्य, विज्ञान कला, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा में विशेष दक्षता या व्यवहारिक अनुभव हो. उन्होंने बताया कि नीतीश सरकार मंत्री अशोक चौधरी के मनोनयन की अनुशंसा करने जा रही है. अशोक चौधरी का मनोनयन संविधान पर कुठारघात होगा. अशोक चौधरी के मनोनयन संबंधित फाइलें अपनी आपत्ति के साथ कैबिनेट को लौटा दें. आशा है आप भाजपा नेता बनकर कार्य नहीं करेंगे.

राज्यपाल को लिखा गया खत
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